TRENDING TAGS :
Odisha Train Accident: सरकारी घोषणा 12 लाख रुपये... आश्रितों को मिलेंगे 22 लाख, जानें कैसे मिलेगा मुआवजा
Odisha Train Accident: रेल दुर्घटना के 4 माह के अंदर ट्रेवल इंश्योरेंस का दावा कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर बीमा के लिए क्लेम फाइल करना होता है।
Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल ट्रेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। घटनास्थल के आस-पास मौत का मातम पसरा है। जगह में शांति छाई हुई है, लेकिन शांति के बीच दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से सफर कर रहे लोगों के स्वजनों की निगाहें दूर बैठे अपनों को वापस घर आने की देख रही हैं। लेकिन इनमें से कुछ बदकिस्मती थे, जिनकी जिंदगी ने साथ नहीं दिया...वह मौत के गाल में समा गए। मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक इस रेल हादसे में 280 लोगों को मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं,जिनको अस्पताल में भर्ती कराया है। इसमें से भी कई लोग जिंदगी-मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। घायलों की संख्या 900 बताई जा रही है।
रेलवे देगा 10 लाख रुपये
हालांकि मुख्य सवाल तो अब खड़ा होता है कि इस हादसे का असली जिम्मेदारी कौन है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग मौत के मुंह में समा गए। आखिर मारे गए लोगों के परिजनों की क्षतिपूर्ति कैसे होगी। तो हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके अलावा उन मृतक यात्रियों को 10 लाख रुपये का बीमा मिलेगा, जिन्होंने रेल टिकट बुक करते वक्त ट्रैवल इंश्योरेंस का चयन किया होगा। हालांकि जिन्होंने किया होगा, उन्हें केवल सरकारी सहायता ही प्राप्त होगी।
जानिए किसी यात्री को कितनी मिलेगी आर्थिक राशि
रेल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों को 2 लाख रुपये और रेल मंत्रालय 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया करवाएगा। ऐसे कुल मिलाकर हादसे में मरने वालों के परिजन को 22 लाख रुपये मिलेंगे। इसमें 10 लाख रुपया का अलग से ट्रैवल इंश्योरेंस शामिल है।
जरूर लें ट्रैवल इंश्योरेंस
कब जिंदगी मौत में बदल जाए, ये किसने नहीं देखा है। इसलिए हमेशा याद रखें कि अगर आप कोई ट्रैवल टिकट बुक करावा रहें और उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा मौजूद हैं तो उसको जरूर लें, ताकि किसी भी दुर्घटना पर आपके स्वजनों को कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। जब भी आप आईआरसीटीसी से ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आप ने देखा होगा कि उसकी जगह ट्रैवल इंश्योरेंस का भी कॉलम होता है। इस पर यूजर्स को बस क्लिक करना होता है और यह राशि मात्र 49 पैसे की होती है। इस 49 पैसे में ट्रेन एक्सीटेंड होने पर मृतक यात्री के स्वजनों को 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्राप्त होता है, जिसको डेथ कवर कहते हैं। उड़ीसा ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों ने अगर यह डेथ कवर लिया होगा तो उनके परिजनों को 10 लाख रुपये और मिलेंगे।
2 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक होता है क्लेम
उड़ीसा ट्रेन हादसे में मारे लोग के स्वजन ट्रेवल इंश्योरेंस के माध्यम से यह डेथ कवर को क्लेम कर सकते हैं। या फिर आपका स्वजन पूरी तरह से विकलांग हो गया हो तो भी 10 लाख रुपय मिलता है। इसके अलावा घायल होने पर 2 लाख रुपए अस्पताल खर्च के तौर पर दिया जाता है, जबकि आंशिक तौर पर स्थाई विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपये का बीमा मिलता है। तो आपको बता दें कि आप कैसे ट्रेवल इंश्योरेंस का क्लेम करें?
ऐसे करें क्लेम...
ट्रेवल इंश्योरेंस का क्लेम रेल दुर्घटना होने पर मतृक व घायल होने वाले व्यक्ति का क्लेम केवल नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी ही कर सकता है, जिसको उसने बनाया है। रेल दुर्घटना के 4 माह के अंदर इस बीमा का दावा कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर बीमा के लिए क्लेम फाइल करना होता है।