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PAN-Aadhar Linking-सिर्फ दो दिन बचे, अप्रैल से लगेगा 1000 रुपए जुर्माना
अगर आपने तय तारीख तक अपना काम नहीं कराया, तो ऐसी स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान लाया गया है।
नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपने PAN (Permanent Account Number) को अपने आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो जल्द ही करवाइये क्योंकि आपके पास इसे कराने के लिए बस दो दिन यानी 31 मार्च 2021 तक का समय बचा है। और आपने अगर दी गई तारीख तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो फिर आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा।
सिर्फ दो दिन
केंद्र सरकार ने कई बार आधार से PAN को लिंक करने की तारीख बढ़ाई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपने तय तारीख तक अपना काम नहीं कराया, तो ऐसी स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान लाया गया है। वहीं, कार्डहोल्डर के PAN को अवैध भी घोषित कर दिया जाएगा।
जानिए क्या है नया प्रावधान
बता दें कि 23 मार्च, 2021 को लोकसभा में फाइनेंस बिल, 2021 पास किया गया, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में नई धारा 234एच के तहत नया प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत PAN से आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही उस व्यक्ति का PAN अवैध घोषित होने की वजह से जो प्रॉब्लम होंगी, सो अलग।
यह भी रखें ध्यान
इस बात का ध्यान रहे कि इनकम टैक्स की धारा 139एए(2) में यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास 1 जुलाई, 2017 को PAN कार्ड था, या वह आधार कार्ड बनवाने के योग्य था, उसे अपने PAN को आधार से लिंक कराना होगा। वहीं, जिनके पास आधार है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने रिटर्न फाइल और PAN अलॉटमेंट के फॉर्म में अपना आधार नंबर टैक्स अधिकारियों को देना अनिवार्य है।
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