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Pan Aadhaar Last Date: मात्र बचे हैं 14 घंटे आधार पैन के लिंक के लिए, 1 जुलाई से बदल जाएँगे नियम

Pan Aadhaar Link: आयकर विभाग का कहना है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारियां और शब्द यानी नामों कि स्पेलिंग सहीं होनी चाहिए, तभी यह लिंक हो पाएगा। अगर किसी व्यक्ति के आधार कार्ड और पैन कार्ड में यह कमी है तो पहले उसको यह सही करना होगा।

Viren Singh
Published on: 30 Jun 2023 11:50 AM IST
Pan Aadhaar Last Date: मात्र बचे हैं 14 घंटे आधार पैन के लिंक के लिए, 1 जुलाई से बदल जाएँगे नियम
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Pan Aadhaar Link (सोशल माीडिया)

Pan Aadhaar Link: अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो सारे काम छोड़कर पहले यह काम पूरा कर लें, क्योंकि आधार पैन को लिंक कराने की आज यानी 30 जून आखिरी डेट है और इस काम को पूरा करने के लिए अब आपके मात्र 14 घंटे ही बचे हैं। अगर इन बचे घंटों में आपने अपने आधारा कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो शनिवार से लग रही जुलाई से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद आपको वित्तीय कार्यों सहित कई अन्य प्रकार के कार्यों को करने में परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, 30 जून के बाद आधार पैन को लिंक कराने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, जिन लोगों को आधार कार्ड पैन कार्ड में लिंक करने में समस्या हो रही है, पर आयकर विभाग ने वजह बताई है कि किस कारण आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं हो पा रहा है।

विभाग ने लिंक नहीं होने की बताई वजह और निवारण

आयकर विभाग का कहना है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारियां और शब्द यानी नामों कि स्पेलिंग सहीं होनी चाहिए, तभी यह लिंक हो पाएगा। विभाग ने कहा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड में किसी भी व्यक्ति का नाम लिखे तरीके अगल हो सकते हैं, जन्मतिथि अलग हो सकती है यहां तक जेंडर की सूचना अगल हो सकती है, तो इस स्थिति में आधार पैन लिंक नहीं हो सकता है। इसके लिए पहले दोनों दस्तावेजों में यह जानकारी सही करनी होगी, तब जाकर यह लिंक हो पाएगा। हालांकि यह सब सही होने के बाद अगर किसी व्यक्ति का आधार पैन लिंक नहीं हो पा रहा है तो उनको अपने नजदीकी पैन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा। ध्यान दें इसके लिए व्यक्ति को 50 रुपये खर्च करने होंगे।

इस प्रकार करें लिंक पैन-आधार

कोई भी व्यक्ति घर बैठे आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा सकता है। यह प्रक्रिया दो प्रकार से की जा सकती है। पहली ऑनलाइन माध्मय से व दूसरी फोन से SMS करके। तो आइये जानते हैं दो प्रक्रिया में कैसे होगा लिंक।

पैन-आधार ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

  • यूजर सबसे पहले आयकर विभाग की https://incometaxindiaefiling.gov.in/ को खोले, फिर e-filing पोर्टल पर आए
  • यह पर आपको रजिस्टर्ड करना होगा। अगर पहले से हैं तो मत करिये, अगर नहीं हैं तो आपका पैन नंबर आपकी यूजर आईडी होगा
  • फिर यूजर अपना आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉगइन करें
  • फिर Profile Settings पर जाएं और Link Aadhaar पर क्लिक करें
  • अब पैन की जन्मतिथि और जेंडर डीटेल डालिय
  • देखिए कि दोनों डॉक्यूमेंट्स की डीटेल मैच हो रही हैं, अगर मैच हो रही है तो आधार नंबर डालें और “link now” बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं तो पहले इसको सही करवाएं
  • link now बटन पर क्लिक करते ही एक पॉप-अप मैजेज आएगा, इससे पता चल जाएगा कि आपका आधार पैन लिंक हो गया है।

SMS से करें आधार पैन लिंक

  • इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें
  • फिर 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें
  • उसके बाद 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें
  • यह करने के बाद इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें



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