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मोदी सरकार की खास योजना: अभी तुरंत करें ये काम, मिलेंगे 6000 रुपए
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फायदे के लिए किसान के नाम पर खेत या एग्रीकल्चर लैंड (agricultural land) होना आवश्यक है। इस योजना से कई ऐसे किसान भी जुड़े हुए हैं, जिनके नाम पर जमीन नहीं है। सरकार ने ऐसे किसानों को इस योजना से बाहर करने का फैसला किया है।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पिछली यानी 7वीं किस्त 25 दिसंबर, 2020 को जारी की गई थी। इस दौरान 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। बता दें कि पहले इस योजना को 2 हेक्टेयर तक की खेती वाले किसानों के लिए शुरू किया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर देश के सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया। यहां पर बताने वाली यह बात है कि इस योजना में अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लिया है तो एक बार लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें।
इस योजना में 11.66 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं
बता दें कि इस समय इस योजना में 11.66 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं। दिसंबर में 9.64 करोड़ किसानों के खाते में किस्त डाली गई थी। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये 2000 रुपये कि किस्तों में देती है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर लॉगइन करें -
इन स्टेप का करें पालन
-Payment Success टैब के नीचे भारत का नक्शा दिखेगा यहां Dashboard लिखा होगा।
-इसे क्लिक करें इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा यह Village Dashboard का पेज है।
-यहां आप अपने गांव की पूरी डिटेल ले सकते हैं सबसे पहले स्टेट स्लेक्ट करें, इसके बाद अपना जिला।
-फिर तहसील और फिर अपना गांव शो बटन पर क्लिक करें इसके बाद आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं।
-उस बटन पर क्लिक करें, पूरी डिटेल आपके सामने होगी Village Dashboard के नीचे चार बटन मिलेंगे।
-अगर आप को यह जानना है कि कितने किसानों का डेटा पहुंचा है तो Data Received पर क्लिक करें।
-जिनका पेंडिंग है, वो दूसरे वाले बटन पर क्लिक करें।
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इन लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया है
- जो किसान किसी संवैधानिकि पद पर तैनात हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है।
- जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, विधायक, सांसद चाहे वे पूर्व हों या वर्तमान, योजना का लाभ नहीं मिलता।
- राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में किसी भी पद पर तैनात किसान को इससे बाहर रखा गया है।
- वे सभी लोग जिन्हें पेंशन मिलती है, वे इस योजना के हकदार नहीं हैं।
- आयकर देने वाले लोगों को भी पीएम-किसान योजना से दूर रखा गया है।
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योजना की शर्तों में बदलाव
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फायदे के लिए किसान के नाम पर खेत या एग्रीकल्चर लैंड (agricultural land) होना आवश्यक है। इस योजना से कई ऐसे किसान भी जुड़े हुए हैं, जिनके नाम पर जमीन नहीं है।
सरकार ने ऐसे किसानों को इस योजना से बाहर करने का फैसला किया है। अभी तक संयुक्त परिवार ( joint family) के किसानों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता था। केंद्र सरकार (central government) ने संयुक्त परिवारों के लिए भी योजना की शर्तों में बदलाव किया है।
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अपने नाम पर रजिस्टर्ड जमीन का ब्यौरा देना होगा
इस योजना के लिए अब संयुक्त परिवार के किसानों (joint family farmers) को अपने नाम पर रजिस्टर्ड जमीन का ब्यौरा देना होगा। अगर कोई किसान अपने पारिवारिक खेत में खेती करता है, तो परिवार के उसी किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा।
जिसके नाम पर खेती की जमीन (cultivated land) रजिस्टर्ड है। संयुक्त परिवार के किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने हिस्से की जमीन को अपने नाम पर रजिस्टर कराना होगा।
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