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Railway Ticket Transfer Rules: अगर करनी है रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर, तो जानें कैसे करें अप्लाई

Railway Ticket Transfer Rules: अगर किसी व्यक्ति के पास यात्री अपने कन्फर्म टिकट है, और वह यात्रा नहीं कर रहा तो वह अपनी टिकट को अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को स्थानांतरित कर सकता है।

Viren Singh
Published on: 21 Jun 2023 12:19 PM IST
Railway Ticket Transfer Rules: अगर करनी है रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर, तो जानें कैसे करें अप्लाई
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Railway Ticket Transfer Rules (सोशल मीडिया)

Railway Ticket Transfer Rules: भारतीय रेलवे के ऐसे कई नियम है। नियम नहीं पता होने के चलते कहीं न कहीं लोगों को खामियाजा उठना पड़ता है। एक ऐसा ही रेलवे में नियम है कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट ट्रांसफर का। क्या आप जानते हैं कि अगर आप ने रेलवे से यात्रा के लिए कोई कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट ली हो और आप किसी कारणवश यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो उस टिकट को किसी भी को ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं जानते ना, बल्कि ऐसा नियम है। अब से आप किसी यात्रा के लिए कन्फर्म रिजर्वेशन ट्रेन टिकट ली हो और आप उस टिकट पर यात्रा नहीं कर रहे हैं तो यह टिकट किसी और को ट्रांसफर करके इससे होने वाली कटौती से बच सकते हैं।

यह है रेलवे की सुविधा

दरअसल, अधिकांश ऐसा देखा गया है कि रेल यात्री द्वारा कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट होने के बाद भी वह किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पाते हैं। ऐसे उन्हें कन्फर्म टिकट को कैंसिल करना पड़ता है,जिसकी एवज में रेलवे कुछ कटौती करता है। हालांकि यात्रियों को कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट कैंसिल ट्रेन छूटने से 4 घंटा पहले करनी होती है और यह चार घंटे वहां से जुड़े जाते हैं, जिस स्टेशन से यात्री को यात्रा करनी होती है। इस दौरान रेलवे कुछ चार्ज काटता है। ऐसे स्थिति को देखते हुए रेलवे यह सुविधा लेकर आया है। यह सुविधा लंबे समय से मौजूद है, लेकिन इसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप रेलवे की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

इनको कर सकते हैं टिकट ट्रांसफर

रेलवे नियम के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के पास यात्री अपने कन्फर्म टिकट है, और वह यात्रा नहीं कर रहा तो वह अपनी टिकट को अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी के नाम पर स्थानांतरित कर सकता है। इसके लिए यात्री को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी होगी। इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काट दिया जाता है और जिस सदस्य के नाम पर टिकट ट्रांसफर किया गया है उसका नाम डाल दिया जाता है।

क्या दो बार होती है टिकट ट्रांसफर

हालांकि रेलवे का कहना है कि टिकट का ट्रांसफर केवल एक बार ही किया जा सकता है, यानी अगर यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है, तो वह टिकट बाद में किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।

ऐसे करें कन्फर्म टिकट ट्रांसफर

  • सबसे टिकट का प्रिंटआउट ले लें।
  • फिर नजदीकी रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाएं।
  • उसके बाद जिस व्यक्ति को आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका आईडी प्रूफ साथ रखें, जैसे आधार या वोटर आईडी कार्ड।
  • और अब काउंटर पर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करें।



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