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RBI का तगड़ा एक्शन: HDFC बैंक पर ठोका करोड़ों का जुर्माना, जानें वजह
RBI ने बैंकिंग नियमन कानून के उल्लंघन की वजह से HDFC बैंक पर दस करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
RBI has imposed penalty on HDFC Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई (RBI) ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दस करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना (Monetary Penalty) लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई बैंकिंग नियमन कानून के उल्लंघन की वजह से की है। इस संबंध में आरबीआई की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी किया गया है।
बताया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार/ऑटो लोन पोर्टफोलियो में कई अनियमिताएं पाए जाने के बाद HDFC के खिलाफ यह एक्शन लिया है। दरअसल, इस संबंध में एक व्हिसिल ब्लोअर ने केंद्रीय बैंक से शिकायत की थी। शिकायत में बैंक के वाहन लोन पोर्टफोलियो में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद आरबीआई ने मामले में जांच की और पाया है कि देश का सबसे बड़ा निजी बैंक ऑटो लोन से संबधित नियमों का पालन नहीं कर रहा है।
बैंक ने किया बैंकिंग नियमों का उल्लंघन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जांच में इसे बैंकिंग नियमन कानून-1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों उल्लंघन पाया है। जिसके चलते केंद्रीय बैंक की ओर से एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) पर दस करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने जुर्माना लगाने का आदेश 27 मई को जारी किया है। बता दें कि इससे पहले RBI ने मामले में HDFC Bank को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसमें बैंक से पूछा गया था कि आखिर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। जिस पर बैंक ने अपना जवाब भेजा था।
HDFC Bank द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब और सुनवाई के दौरान RBI ने मौखिक बयान पर विचार किया। साथ ही उसने बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और दस्तावेजों पर भी गौर किया लेकिन असंतुष्ट होने के बाद केंद्रीय बैंक ने HDFC Bank पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है।
इससे पहले भी HDFC पर जुर्माना ठोक चुका है RBI
बता दें कि इससे पहले भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा इस प्राइवेट बैंक पर जुर्माना लगाया जा चुका है। RBI ने HDFC बैंक पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। खुद बैंक ने इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग (Stock Exchange Filing) में दी थी। उस वक्त बैंक सब्सिडियरी जनरल लेजर (SGL) में अनिवार्य न्यूनतम पूंजी बनाए रखने में असफल रहा थी, जिसके बाद SGL बाउंस हो गया था।
RBI ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया था कि SGL के बाउंस होने के चलते HDFC बैंक पर दस लाख रुपये का मॉनिटरी जुर्माना लगाया गया है। 19 नवंबर को HDFC के CSGL Account में कुछ सिक्योरिटीज में न्यूनतम बैलेंस की कमी हो गई।
इन बैंकों पर भी RBI ने की कार्रवाई
वहीं, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने ICICI बैंक पर भी जुर्माना लगाया था। आईसीआईसीआई बैंक पर कुल तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। दरअसल, रिजर्व बैंक ने एक बयान में बताया था कि ये एक्शन रेगुलेटरी कंपल्यांस में गड़बड़ियों की वजह से लिया गया है। RBI के मुताबिक, 1 जुलाई 2015 को जारी मास्टर सर्कुलेशन- प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय बैक्स के जरूरी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के की वजह से यह जुर्माना लगाया गया।
इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते महीने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (Himachal Pradesh Rajya Sehkari Bank) पर भी 40 लाख रुपये का जुर्माना (Penalty) लगाया था। आरबीआई ने बैंक पर ये कार्रवाई नाबार्ड (NABARD) द्वारा जारी कुछ नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर की थी।
तब केंद्रीय बैंक ने बयान जारी करते हुए कहा था कि नाबार्ड द्वारा 'निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली पर धोखाधड़ी दिशानिर्देश की समीक्षा' में शामिल नियामकीय निर्देशों के उल्लंघन को लेकर यह जुर्माना लगाया गया। इस संबंध में राज्य सहकारी बैंक को नोटिस भी जारी किया गया था। बैंक के जवाब पर विचार विमर्श करने के बाद RBI ने ये जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों का उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र के एक सहकारी बैंक पर भी जुर्माना ठोका था। RBI ने बताया था कि सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क (SAF) के तहत जारी किए गए कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से प्रियदर्शिनी महिला नागरी सहकारी बैंक (Priyadarshini Mahila Nagari Sahakari Bank) पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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