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आरबीआई : अब सुरक्षित हो जाएगा डेबिट-क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल
नये निर्देशों के तहत बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय सिर्फ घरेलू इस्तेमाल की अनुमति दें। यानी देश के बाहर यदि कोई ग्राहक अपने कार्ड का इस्तेमाल करना चाहे तो उसे अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एटीेएम कार्ड यानी डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। यह बदलाव बड़े पैमाने पर हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को देखते हुए किये जा रहे हैं। इस संबंध में आरबीआई ने निर्देश जारी कर दिये हैं।
नये निर्देशों के तहत बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करने के समय सिर्फ घरेलू इस्तेमाल की अनुमति दें। यानी देश के बाहर यदि कोई ग्राहक अपने कार्ड का इस्तेमाल करना चाहे तो उसे अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी।
नये नियमों के तहत ऑनलाइन लेनदेन, कार्ड नहीं होने पर लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा। यह नया नियम 16 मार्च, 2020 से नए पुराने सभी कार्ड धारकों पर लागू हो जाएगा।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नए नियम
बैंकों से कहा गया है कि डेबिट-क्रेडिट कार्ड कार्ड जारी करते वक्त अब धारकों को केवल घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति दी जाए। मतलब साफ है कि अगर जरुरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टरमिनस पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दी जाए।
अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए, ग्राहकों को अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी।यानी इसके लिए आवेदन करना होगा तभी यह सुविधा मिलेगी।
नये नियमों के तहत ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो अब एटीएम कार्ड धारक अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन, आईवीआर के जरिए कहीं से भी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं।
आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जुड़े नए नियम 16 मार्च 2020 से लागू हो जाएंगे। इसलिए घबड़ाएं नहीं अपने बैंक से संपर्क कर वस्तु स्थिति की जानकारी कर लें।