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Income Tax Notice: किन कारणों से आ सकता है आयकर का नोटिस, करदाताओं को ये जानकारियां देना जरूरी

Income Tax Notice: यदि आप आयकर विभाग (Income Tax Department) के नोटिस का सामना करने से बचना चाहते हैं तो आपको इन बातों बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए।

Bishwajeet Kumar
Written By Bishwajeet Kumar
Published on: 7 July 2022 5:29 PM IST
Income Tax Return
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Income Tax Return (Image Credit : Social Media) 

Income Tax Notice: आयकर विभाग (Income Tax Department) करदाताओं को कई सेक्शन के तहत नोटिस भेजता है। ज्यादातर करदाताओं को जब कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलता है तो वह काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि अगर वह कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें तो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से परेशान नहीं होना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि रिटर्न फाइल करते हुए किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

1. रिटर्न फाइल करने में देरी

नदिया समय से आयकर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिमाइंडर नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको निर्धारित डेडलाइन के भीतर ही आयकर रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। समय सीमा का उल्लंघन करने पर आपको 10,000 हज़ार रुपये तक अपने पेनाल्टी भरना पड़ सकता है।

2. म्यूच्यूअल फंड और इक्विटी की गलत रिपोर्टिंग

आयकर विभाग के नोटिस का सामना आपको उस वक्त भी करना पड़ेगा जब आप अपने इक्विटी म्युचुअल फंड्स ऑरलिस्टेट इक्विटी की गलत जानकारी रिपोर्ट कर देंगे। एलटीसीजी के बारे में जानकारी सावधानीपूर्वक देनी चाहिए।

3 टीडीएस क्लेम का फॉर्म 26AA के साथ मैच ना होना

आयकर विभाग आपको सेक्शन 43(1) के तहत टीडीएस क्लेम का फॉर्म 26AA के साथ मैच ना होने पर नोटिस भेज सकता है। इसलिए आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त टीडीएस क्लेम का विवरण ठीक प्रकार से चेक कर लें।

4. टैक्स का बकाया

आयकर विभाग सेक्शन 245 के तहत आपको बकाया टैक्स को लेकर नोटिस भेज सकता है दरअसल यदि आप टैक्स पर रिफंड क्लेम करते हैं तो आपको अब तक फ़ाइल किए गए टैक्स का सही आकलन होना चाहिए। अगर आपका टैक्स बकाया होगा तो आपको आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस का सामना करना पड़ेगा।

5. अत्यधिक ट्रांजैक्शन

अगर आप एक वित्तीय वर्ष में बहुत अधिक मूल्य का ट्रांजैक्शन करते हैं और समय पर रिटर्न नहीं फ़ाइल करते हैं तो भी आपको आयकर विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।

6. सही फॉर्म में रिटर्न फाइल न करना

आयकर विभाग की ओर से आपको सेक्शन 139(9) के तहत गलत रिटर्न फाइल करने के मामले में नोटिस मिल सकता है। इसलिए आपको आयकर रिटर्न फाइल करते हुए यह सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि आप रिटर्न सही फॉर्म में फाइल कर रहे हैं या नहीं।

7. जीवनसाथी के निवेश की जानकारी छुपाना

यदि आप आयकर रिटर्न फाइल करते हुए अपने जीवन साथी के निवेश के बारे में जानकारी नहीं देते हैं तो इसके लिए भी आपको आयकर विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। रिटर्न फाइल करते हुए अपने जीवन साथी के निवेश के बारे में भी सही जानकारी जरूर दें और अगर उस पर टेस्ट लगता है तो उसे भी जरूर भरें।

8. इनकम के स्रोत का सही जानकारी देना

आयकर रिटर्न फाइल करते हुए आपको इस बात का भी ध्यान जरूर देना चाहिए कि आप अपने इनकम स्रोत के बारे में सही जानकारी दें। अगर रिटर्न फाइल करते हुए आप अपने इनकम के साथ का सही जानकारी नहीं करते हैं और आयकर विभाग की जांच में यह गड़बड़ी पकड़ी गई तो आपको इनकम छुपाने के आरोप में जेल में भी हो सकती है।



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Bishwajeet Kumar

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