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SBI ग्राहक अलर्ट! 30 जून तक कर लें ये काम, नहीं तो बैंकिंग सेवाएं होंगी ठप

SBI Alert: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी करते हुए 30 जून तक पैन को आधार से लिंक कराने को कहा है।

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Newstrack NetworkPublished By Shreya
Published on: 5 Jun 2021 8:40 AM IST
SBI ग्राहक अलर्ट! 30 जून तक कर लें ये काम, नहीं तो बैंकिंग सेवाएं होंगी ठप
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SBI ऑफिस (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया)

State Bank Of India Alert: अगर आप भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India- SBI) के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, बैंक ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों को एक अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार आपको इस महीने के आखिरी तक यानी 30 जून तक अपने PAN को आधार कार्ड (PAN-Aadhaar Link) से लिंक कराने के लिए कहा है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा है कि 30 जून से पहले ग्राहक अपना PAN और आधार (Aadhaar) लिंक करा लें। नहीं तो बाद में उनकी बैंकिंग गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। बैक के मुताबिक, ग्राहकों को ट्रांजैक्शन (Transaction) में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

पैन को आधार से लिंक कराना होता है जरूरी

बता दें कि सभी पैन कार्ड यूजर्स को अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhaar link) कराना होता है, लेकिन बैंकिंग सुविधाओं में किसी तरह का सामना न करना पड़े इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को ट्वीट के जरिए अलर्ट किया है। ऐसे में बिना किसी रुकावट बैंकिंग सुवाधाएं पाने के लिए बैंक ग्राहक 30 जून से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करा लें।

एसबीआई ऑफिस (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

बैंक ने किया ये ट्वीट

SBI ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों को सूचित करते हुए लिखा है कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून है और समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर विलंब शुल्क (Late Fee) भी लग सकता है।

पहले 31 मार्च तक थी समयसीमा

आपको बता दें कि इससे पहले आधार को कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2021 तक थी। लेकिन करदाताओं को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस बारे में जानकारी दी थी।

निष्क्रिय हो सकता है पैन कार्ड

मिनिस्ट्री ने कहा था कि टैक्सपेयर्स को होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने आधार और PAN लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है। पैन कार्ड धारक इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर वो अपना पैन कार्ड 30 जून तक आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी Inactive हो जाएगा। साथ ही इसके लिए आपको एक हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

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