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SBI Alert: खाताधारक हो जाएं सावधान, फटाफट निपटा लें ये काम, बैंक ने किया अलर्ट
SBI Alert News In Hindi: देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपने ग्राहकों को समय समय पर अलर्ट करता रहता है, ताकि आप अपने खाते को अपडेट रख सकें और बैंक की सुविधाओं का लाभ बिना किसी रुकावट उठाते रहे। इस बीच बैंक ने एक बार फिर अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी नोटिस जारी किया है। बैंक ने इस नोटिस में खाताधारकों को पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Linking) करने के लिए कहा है और पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट (Pan Ko Aadhar Se Link Karne Ki Last Date) 31 मार्च 2021 तक दी है।
बैंक का कहना है कि अगर SBI खाताधारक (SBI Khatadharak) तय समयसीमा के अंदर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं कराते हैं तो फिर उन्हें बैंकिंग सर्विसेस (Banking Services) लेने में मुश्किल होगी। ऐसे में एसबीआई ने ग्राहकों से जल्द से जल्द यह काम निपटा लेने की अपील की है। बता दें कि सरकार ने पैन- आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पहले पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन (Aadhar Pan Link Last Date) 30 सितंबर 2021 तक थी, लेकिन सरकार ने इसकी समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया है।
पैन को आधार से लिंक कैसे करें (Pan Ko Aadhar Se Link Kaise Kare)
अगर आपको अपने पैन को आधार से लिंक कराने में परेशानी हो रही है तो फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह पैन और आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Link) करा सकते हैं।
SMS के जरिए करा सकते हैं लिंक
आप एक SMS के जरिए भी पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए 567678 या 56161 नंबर पर 'UIDAIPAN लिखकर स्पेस दें, फिर 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर, एक स्पेस देकर 10 अंकों व अक्षरों वाला पैन नंबर डालकर मैसेज कर दें। इस तरह मैसेज के बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
ऑनलाइन भी करा सकते हैं पैन-आधार लिंक
घर बैठे भी ऑनलाइन भी पैन-आधार लिंक किया जा सकता है। इसके लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जाएं। यहां बाईं ओर क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। यहां पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
PAN Service Center में हो सकता लिंक
पैन कार्ड और आधार नंबर को मैन्युअल रूप से लिंक कराने के लिए आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। इसके लिए आपको 'Annexure-I' नाम का एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके साथ पैन और आधार कार्ड की कॉपी और निर्धारित शुल्क भी देना होगा।
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