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SEBI Imposes Fine: सेबी ने बॉम्बे डाइंग सहित कई कंपनियों पर लगाया 22 करोड़ रुपये का जुर्माना, 45 दिन में भुगतान
SEBI Imposes Fine: बॉम्बे डाइंग के मामले पर कुल 9 लोगों पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बॉम्बे डाइंग पर जिन लोगों पर जुर्माना लगा है वे सभी उच्च अधिकारी हैं।
SEBI Imposes Fine: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बॉम्बे डाइंग समेत 82 कंपनियों पर तगड़ा जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह जुर्माना इन कंपनियों और इनसे जुड़े हुए लोगों पर सनस्टार रियल्टी और रेलिगेयर फिनवेस्ट के मामले में 22.64 करोड़ रुपये का लगाया है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि यह कंपनियों और लोग जुर्माना की राशि 45 दिन के अंदर भरें।
आरएफएल के 400 करोड़ रुपए से अधिक राशि का गलत इस्तेमाल
सेबी ने मंगलवार को बताया कि फोर्टिस हेल्थकेयर और अन्य लोगों पर रेलिगेयर में पैसों की हेराफेरी पर 2 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया है और जुर्माना राशि भुगतान करने का समय 45 दिन का दिया है। आदेश में सेबी ने कहा कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की राशि को सहायक कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट के जरिए प्रवर्तकों के लाभ दाने के उद्देश्य ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा रेलिगेयर फिनवेस्ट के प्रवर्तक प्रवर्तक मलविंदर और शिविंदर मोहन सिंह ने लिए कर्ज के दोबार भुगतान के पैसे का दुरुपयोग किया। इस दौरान रेलिगेयर फिनवेस्ट के खाते में 2,473.66 करोड़ रुपये की राशि डाली गई ,जिसमें आरएफएल के 487.92 करोड़ का दुरुपयोग किया गया था।
बॉम्बे डाइंग पर 9 और सनस्टार रियल्टी पर 21 लोगों पर हुई कार्रवाई
सेबी ने बताया कि बॉम्बे डाइंग के मामले पर कुल 9 लोगों पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बॉम्बे डाइंग पर जिन लोगों पर जुर्माना लगा है वे सभी उच्च अधिकारी हैं। इन लोगों ने वित्त वर्ष 2012 से 2019 के बीच कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए वित्तीय विवरण के गलत आंकड़ें प्रस्तुत किये थे। इसके अलावा सनस्टार रियल्टी के मामले पर 21 लोगों के ऊपर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। इन सभी लोगों के ऊपर कंपनी के शेयरों की कीमतें घटाने और बढ़ाने पर लगाया है और 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया है।