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What is Form 16: कट जाएगा वेतन, जान लें क्या होता है फार्म-16, हर नौकरी करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण
What is Form-16: फॉर्म 16 में उस टैक्स का भी जिक्र होता है, जो वित्त वर्ष के दौरान दिए गए वेतन और अन्य लाभों से काटा गया है। इसको आयकर सीमा में आने वाले या फिर नहीं आने वाले दोनों कर्मचारी को मिलता है।
क्या होता है फॉर्म-16 (Kya Hota Hai Form-16)
दरअसल, फॉर्म-16 आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। यह केवल वेतनभोगियों के लिए होता है। इस फार्म में वेतनभोगियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की जानकारी विस्तार दे दी गई होती है, कंपनियों से मिलती है। यह वित्तीय वर्ष के दौरान एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है। फॉर्म 16 में उस टैक्स का भी जिक्र होता है, जो वित्त वर्ष के दौरान दिए गए वेतन और अन्य लाभों से काटा गया है। इसको आयकर सीमा में आने वाले या फिर नहीं आने वाले दोनों कर्मचारी को मिलता है।
फॉर्म 16 कब जारी किया जाता है?
अब सवाल उठता है कि यह फॉर्म-16 कब जारी किया जाता है।यदि वेतन आय से कर काटा जाता है तो कर्मचारी को फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य है। आयकर कानूनों के तहत एक नियोक्ता या एक कंपनी को 15 जून तक एक कर्मचारी को फॉर्म 16 जारी करना आवश्यक है। जारी किया गया टीडीएस प्रमाणपत्र पिछले वित्तीय वर्ष के लिए है, जिसके लिए वेतन का भुगतान किया गया है। इस प्रकार एक नियोक्ता द्वारा वर्तमान में जारी किया जा रहा फॉर्म 16 वित्तीय वर्ष 2022-23 (जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो गया) के लिए है।
यह फॉर्म 16 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कर्मचारी के लिए किए गए कर कटौती, वेतन आय सहायता, कर छूट और कटौती का विवरण दिखाता है। इस टीडीएस प्रमाणपत्र का उपयोग अब वित्तीय वर्ष 2022-23 या आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर (अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है) दाखिल करने के लिए किया जाएगा।
फॉर्म 16 में क्या शामिल है?
नियोक्ता द्वारा जारी किए गए फॉर्म 16 के दो भाग होते हैं। पहला भाग A और भाग B। दोनों भागों को TRACES पोर्टल से डाउनलोड हों और इसमें TRACES लोगो लाग हो। A भाग में वित्तीय वर्ष के दौरान एक नियोक्ता द्वारा काटे गए कुल कर को दर्शाता है। इसका B भाग सकल वेतन, अन्य भत्ते जैसे घर दिखाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी कर्मचारी को भुगतान किया गया किराया भत्ता, विशेष भत्ता आदि, अनुलाभ जैसे कि कंपनी की कार, किराए पर या किराया मुक्त आवास आदि।
बिना किसी शुल्क के इस डेट कर भरें रिटर्न
आज यानी 15 जून से कंपनियां अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 देना शुरू कर देंगी। आयकर विभाग ने इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी डेट 31 जुलाई तक रखी है। करदाता 31 जुलाई तक बिना किसी शुल्क के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
इन स्टेप को अपनाकर घर बैठे करें आईटीआर फाइल
स्टेप 1 - इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
चरण 2 - वेबसाइट पर पंजीकरण या लॉग इन करें
चरण 3 - आवश्यक विवरण दर्ज करें
चरण 4 - फाइलिंग के तरीके का चयन करें
चरण 5 - स्थिति का चयन करें
स्टेप 6 - उपयुक्त आईटीआर फॉर्म का चयन करें
स्टेप 7 - अगर आप आईटीआर 1 चुनते हैं
स्टेप 8 - अगर आप आईटीआर 4 चुनते हैं
चरण 9 - कर गणना का सारांश
चरण 10 - सत्यापन के लिए आगे बढ़ें
स्टेप 11 - आईटीआर जमा करें
रखें दस्तावेज संभाल कर
आईटीआर फाइल करते समय आपको कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह दस्तावेज संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आयकर विभाग व इससे जुड़े अधिकारी यह दस्तावेज की मांग करते हैं।