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Aryan Khan Drugs Case Live: ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए था
Aryan Khan Drugs Case Live: 1610 अमित देसाई का यह भी कहना था कि ऐसे मामलों में जब कथित अपराध के लिए एक वर्ष से कम समय के लिए दंड हो तो ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, जिसमें अभियुक्तों को जांच में शामिल होने के लिए कहा जाना चाहिए था। अमित देसाई ने अरबाज का पक्ष रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि तीन अक्टूबर की दोपहर में, इन तीनों लोगों को समान अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्हें केवल 20 (बी) और 27 के तहत गिरफ्तार किया गया था। और धारा 27 ए और 29 लागू नहीं की गई। कहा गया कि मोबाइल फोन और अन्य सामग्री इंगित करते हैं कि वे वहां केवल उपभोग के लिए आए थे। उनका कहने का आशय ये था कि अभियुक्तों पर कड़े प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया है।
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