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PM Modi security breach Supreme Court hearing
PM Modi security breach Supreme Court hearing प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने आज पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की गहन जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की।
याचिका दायर करने वाले एनजीओ लॉयर्स वॉयस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने बेंच से कहा, "यह कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, लेकिन यह विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम के तहत आता है। यह अभी राज्य में कानून और व्यवस्था के बारे में है। कृपया एसपीजी अधिनियम की धारा 14 देखें।"
मनिंदर सिंह का कहना है कि एसपीजी के किसी भी सदस्य के निदेशक की सहायता के लिए कार्य करना केंद्र, राज्य या केंद्रशासित प्रदेश व अन्य स्थानीय प्राधिकरण की ड्यूटी है। उन्होंने कहा कि एसपीजी अधिनियम और एसपीजी को सहायता देने के कर्तव्य में भ्रष्टाचार का एक मामला एक पूर्व पीएम के मुकदमे के मामले में आपके विचार के लिए आया था। जिसमें अदालत ने माना था कि पीएम सुरक्षा में त्रुटि को माफ नहीं किया जा सकता है।