सार्वजनिक जगह थूकने पर लगेगा भारी जुर्मानाउत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में नए संशोधन के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया है. यदि कहीं सार्वजनिक स्थान पर कोई थूकता हुआ पाया जाता है, तो उससे 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।