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How to Open a Liquor Shop: शराब लाइसेंस कैसे मिल सकता है, इस तरह से करें बियर-वाइन का धंधा ?

How to Open a Liquor Shop in UP: आप भी अगर भारत में शराब बेचना चाहते हैं लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं हैं। इसके बारे में जानना चाहते है तो आपके लिए, हमने सारी जानकारियों पर एक लेख तैयार किया है। जिसमे खरीद बिक्री प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेजों जैसे विभिन्न प्रकार के शराब लाइसेंस, परमिशन आदि सब कुछ इस लेख में मिलेगा।

Yachana Jaiswal
Published on: 20 April 2023 11:10 PM IST

How to Open a Liquor Shop in India: राज्य के आबकारी विभाग द्वारा दिया गया शराब लाइसेंस, लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को राज्य की सीमाओं के भीतर मादक पेय पदार्थों के निर्माण, परिवहन और बिक्री की अनुमति देता है। शराब की दुकानों से लेकर रेस्तरां तक, एल्कोहलिक ड्रिंक्स बेचने वाले प्रत्येक व्यवसाय को ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से शराब लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। यहां तक ​​कि भारत में शराब की ऑनलाइन बिक्री के लिए भी शराब का लाइसेंस लेने की जरूरत होती है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, शराब की बिक्री, वितरण और निर्माण राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों का शराब से संबंधित कानूनों और दिशानिर्देशों पर पूरा नियंत्रण होता है। जो उनके विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में लागू होते है। विभिन्न राज्यों में शराब की बिक्री और निर्माण के लिए अलग-अलग नियम हैं।

भारत में शराब की बिक्री और खपत को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून और नियम इस प्रकार हैं:

  • संविधान का अनुच्छेद 47
  • लाइसेंसिंग अधिनियम, 2003
  • दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2009 और उत्पाद शुल्क नियम, 2010
  • पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914
  • उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910
  • 1909 का बंगाल आबकारी अधिनियम
  • गोवा उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1964
  • 1949 का बंबई निषेध अधिनियम
  • कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1965
  • तमिलनाडु शराब नियम, 1981

यह बात ध्यान देने वाली है कि, शराब के लाइसेंस के बिना शराब के कारोबार में शामिल होने से बड़ी कानूनी परेशानी और भारी जुर्माना लग सकता है। इसलिए, कानून के दाईं ओर रहना अर्थात् कानूनी नियमानुसार रहना हमेशा सबसे अच्छा होता है।

शराब व्यवसाय को कानूनी रूप से कैसे शुरू और संचालित किया जाए -

शराब लाइसेंस क्या विनियमित करता है?

आबकारी विभाग शराब लाइसेंस प्रदान करते समय राज्य के भीतर निम्नलिखित गतिविधियों को विनियमित करता है:

•शराब बेचने और बेचने के लिए अधिकृत व्यवसाय

•प्रतिष्ठान कब और कहां शराब बेचेंगे

•शराब की वह मात्रा जो एक बार में बेची जा सकती है

•शराब की खरीद के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है

•बेची जा सकने वाली शराब के प्रकार

•शराब किसे बेची जा सकती है

•व्यवसायों को शराब बनाने, परिवहन करने, वितरित करने और अपने पास रखने की अनुमति है।

भारत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के शराब लाइसेंस

  1. बीयर और वाइन लाइसेंस - उन प्रतिष्ठानों के लिए जो केवल हल्की शराब जैसे बीयर और वाइन बेचना चाहते हैं। ध्यान रखें कि ऐसे व्यवसायों को हार्ड शराब का कारोबार नहीं करना चाहिए।
  2. रेस्तरां शराब लाइसेंस - उन रेस्तरां के लिए जो शराब परोसना चाहते हैं। यह लाइसेंस केवल उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो शराब की बिक्री से अपनी कुल आय का 40% से कम कमाते हैं।
  3. टैवर्न लाइसेंस - उन व्यवसायों के लिए जिनकी शराब की बिक्री उनके मुनाफे का आधे से अधिक हिस्सा है।
  4. ब्रूपब लाइसेंस - उन प्रतिष्ठानों के लिए जो अपनी शराब और बीयर बनाते हैं।
  5. अस्थायी लाइसेंस - 20 लाख से कम लोगों की उपस्थिति वाली पार्टी या कार्यक्रम में शराब परोसने के लिए है।
  6. FL-4 लाइसेंस - उन लोगों के लिए जो एक निजी रिसॉर्ट या अपार्टमेंट के अंदर एक निजी पार्टी में शराब परोसना चाहते हैं।
  7. L1 - भारतीय शराब की थोक आपूर्ति के लिए आवश्यक है।
  8. L3 - होटलों को अपने होटल के कमरों में मेहमानों को विदेशी शराब परोसने की अनुमति देता है।
  9. L5 - होटलों को होटल परिसर के भीतर बार या रेस्तरां में शराब परोसने की अनुमति देता है।
  10. L6 - बियर और भारतीय शराब के खुदरा विक्रेताओं के लिए उपयुक्त लाइसेंस है।
  11. L19 - क्लबों को विदेशी शराब परोसने की अनुमति देता है।

लोग भारत में शराब लाइसेंस के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

हर राज्य में अलग-अलग शराब कानून हैं, इसलिए बाद में कानूनी झंझटों से बचने के लिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।

हालांकि, एक सामान्य प्रक्रिया को यहा साझा किया गया है -

  • प्रक्रिया का अंदाजा लगाने के लिए सबसे पहले राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अपेक्षित चीज़ों के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आप उनके भौतिक कार्यालय में भी जा सकते हैं।
  • एक बार जब आपको शामिल प्रक्रिया के बारे में पता चल जाए, तो तय करें कि आपको किस प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता है।
  • अगला, आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें।
  • राज्य के आबकारी विभाग की वेबसाइट से अपने वांछित प्रकार के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
  • आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म को विधिवत भरें और जहां आवश्यक हो सहायक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आपको जिन कुछ विवरणों का उल्लेख करना होगा, उनमें आपके व्यवसाय के स्थान, व्यक्तिगत जानकारी, और आप जिस प्रकार की शराब बेचना चाहते हैं, उसका उल्लेख करना शामिल है।
  • भरे हुए फॉर्म को संबंधित प्राधिकारी को जमा करें और लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • प्राधिकरण तब प्रदान किए गए सभी विवरणों को सत्यापित करेगा। वे यह देखने के लिए आपके व्यावसायिक परिसर में भी जा सकते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। यदि उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वे अतिरिक्त सहायक दस्तावेज़ मांग सकते हैं, जो आपको प्रदान करने होंगे।
  • एक बार सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, वे आपके व्यावसायिक परिसर में शराब लाइसेंस के लिए आपके अनुरोध के संबंध में एक नोटिस पोस्ट करेंगे। यह आपके नए व्यवसाय के बारे में स्थानीय लोगों को सूचित करने के लिए है।
  • यदि उन्हें आपत्ति हैं तो वे एक समय सीमा के अंदर ऐसा कर सकते हैं, और फिर आपको यह बताना होगा कि आपका व्यवसाय उनके लिए आपत्ति का कारण कैसे नहीं हो सकता है। यदि कोई भी नागरिक आपत्ति नहीं उठाता है, तो प्राधिकरण आपको शराब का लाइसेंस प्रदान करेगा, और आप संचालन शुरू कर सकते हैं।

भारत के भीतर एक शराब लाइसेंस की लागत

चूंकि शराब कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं, लाइसेंस प्राप्त करने की लागत भी आपके व्यवसाय के स्थान के आधार पर अलग होती है। इसके अलावा, लाइसेंस प्राप्त करने की लागत आपके द्वारा वांछित लाइसेंस के प्रकार और आपके व्यवसाय के आकार और प्रकृति पर भी निर्भर करती है।

नीचे दी गई सूची भारत में शराब लाइसेंस की औसत लागत का विश्लेषण है:

अस्थायी लाइसेंस - 20 लाख से कम आबादी वाले कस्बे में किसी पार्टी या कार्यक्रम में शराब परोसने के लिए आपको भुगतान करना होगा:

₹7,000 यदि आप 100 से कम लोगों को शराब परोसना चाहते हैं

₹10,00 0 यदि आप 100 से अधिक लोगों को शराब परोसना चाहते हैं

FL-4 लाइसेंस - लगभग ₹13,000 देने होंगे।

कमरों में शराब परोसना - एक रेस्तरां में शराब परोसने के लिए, आपको भुगतान करना होगा:

होटल के कमरों में सेवा करने के लिए ₹5,00,000

बीयर की दुकान या रेस्तरां में परोसने के लिए ₹1,50,000

राज्य शराब लाइसेंस - ₹5000 और ₹15,000 के बीच लिया जा सकता है।

शराब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज -

  • आवेदक का पहचान प्रमाण और पता प्रमाण
  • व्यावसायिक परिसर का पता प्रमाण
  • राज्य अग्निशमन विभाग से एनओसी
  • संबंधित नगर निगम से एनओसी
  • विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र
  • कंपनियों का एमओए और एओए, यदि लागू हो
  • नवीनतम आईटीआर प्रति
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक के नाम पर आपराधिक रिकॉर्ड न होने के संबंध में शपथ पत्र
  • आवेदक की घोषणा करने वाला शपथ पत्र उनके नाम पर कोई कर्ज नहीं हो।



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