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Aligarh Crime News: बच्चों से बाल श्रम कराने दिल्ली ले जा रहे 4 तस्कर गिरफ्तार, आठ बच्चे बरामद

बच्चों की तस्करी के मामले में अलीगढ़ आरपीएफ-जीआरपी ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से आठ बच्चों को मुक्त कराया गया।

Garima Singh
Report Garima SinghPublished By Shashi kant gautam
Published on: 29 Jun 2021 9:36 AM IST
Aligarh Crime News: बच्चों से बाल श्रम कराने दिल्ली ले जा रहे 4 तस्कर गिरफ्तार, आठ बच्चे बरामद
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Aligarh Crime News: बच्चों की तस्करी के मामले में अलीगढ़ आरपीएफ-जीआरपी ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से आठ बच्चों को मुक्त कराया गया। रेलवे पुलिस के अनुसार बरामद बच्चों में बिहार के कटिहार से सात और एक बच्चा बुलंदशहर का है। इन सभी को घुमाने के बहाने तस्कर दिल्ली और पंजाब ले जा रहे थे। वहीं बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की सूचना पर यह कार्रवाई सोमवार शाम की गई। बचपन बचाओ संस्था के अरशद मेहंदी की ओर से जीआरपी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बच्चों को शेल्टर होम भेजा है।

सोमवार को बचपन बचाओ आन्दोलन, दिल्ली को सूचना मिली कि कामाख्या नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन से करीब 10-15 नाबालिग बच्चों को तस्करी कर बिहार के कटिहार से दिल्ली काम कराने के लिए लाये जा रहे हैं। बच्चों को अलग-अलग कोच में बैठाया गया है। इस सूचना पर बचपन बचाओ आन्दोलन के को-आर्डिनेटर अरशद मेहदी के द्वारा चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर ज्ञानेन्द्र मिश्रा व डीआईजी आरपीएफ को सूचना दी गयी।

इसके कामाख्या नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं0-4 पर पंहुचते ही बचपन बचाओ आन्दोलन टीम, चाइल्ड लाइन, आरपीएफ व जीआरपी की संयुक्त टीमों द्वारा सघन तलाशी कर कुल आठ बच्चों को कोच नं0 एस-5, एस-6, एस-9 व डी-3 से बाल तस्करी करने वाले व्यक्तियों के साथ ट्रेन से उतार लिया गया। उतारने के बाद जब एक- एक कर बच्चों से पूछताछ की गयी। तब बच्चों ने बताया कि हम लोग काम करने के लिये दिल्ली जा रहे हैं।

हम लोग बच्चों को दिल्ली घुमाने के लिए ले कर जा रहे हैं- तस्कर

जबकि तस्करों द्वारा बताया गया कि हम लोग बच्चों को दिल्ली घुमाने के लिए ले कर जा रहे हैं। जिसके सम्बन्ध में बचपन बचाओ आन्दोलन के को-आर्डिनेटर अरशद मेहदी के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर विनोद सिंह, जमील अख्तर,सददाम, प्रेमपाल के विरूद्ध थाना जीआरपी अलीगढ में धारा 370, 374 भादवि व 14(3)(d) बाल श्रम अधिनियम 1986 व धारा 75 व 79 किशोर न्याय अधिनियम 2015 व बाल श्रम अधिनियम 1933 की धारा 16/17 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया।

मुक्त कराये गये बच्चों को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर सेवियो नवजीवन बाल भवन (चिल्ड्रेन होम) अलीगढ़ भेज दिया गया। चाइल्ड लाइन के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु बाल कल्याण समिति के समक्ष इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। बरामद बच्चे 9 से 15 साल तक की उम्र के हैं।

बाल श्रम कराया जाता

आरोपियों द्वारा गरीब परिवार के लोगों को पैसे का लालच दे कर पहले उनके नाबालिग बच्चों के उम्र सम्बन्धी कागजात तैयार कराये जाते हैं। इसके उपरान्त बच्चों को बिहार से दिल्ली, पंजाब व अन्य प्रान्तों में ले जा कर उनसे बाल श्रम कराया जाता है। इनके द्वारा बकायदा बच्चों का ट्रेन में रिजर्वेशन कराया जाता है और पकड़े जाने के डर से बच्चों का अलग अलग कोचों में रिजर्वेशन करा कर यात्रा की जाती है। दिल्ली के पहले किसी रेलवे स्टेशन पर बच्चो को उतार कर अपनी प्राईवेट गाड़ी से अलग अलग तयशुदा जगहों पर काम कराने के लिए भेजा जाता हैं।



Shashi kant gautam

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