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किशोरी को तलाशने में नाकाम पुलिस अधिकारियों से कोर्ट खफा

Rishi
Published on: 21 Nov 2017 2:54 AM IST
किशोरी को तलाशने में नाकाम पुलिस अधिकारियों से कोर्ट खफा
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इलाहाबाद : धूमनगंज थाने से अपहृत किशोरी को अभी तक तलाशने में नाकाम रही इलाहाबाद की पुलिस की कार्यशैली से खफा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईजी कानून व्यवस्था को थाने में तीन दिन कैंप करने को कहा है।

आईजी कानून व्यवस्था 7, 8 एवं 9 दिसंबर को थाने में कैंप करेंगे। कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अधिकारी आम जनता की शिकायतें सुनें और ऐसी घटना से संबंधित हर पहलुओं पर विचार कर तत्काल कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को खुद माॅनीटरिंग करने का निर्देश दिया है तथा कहा है कि एसएसपी इलाहाबाद आईजी कानून व्यवस्था के साथ रहकर हर प्रकार का सहयोग करें।

यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा एवं न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने अपहृत किशोरी की मां की याचिका पर पारित किया है। कोर्ट ने पूर्व में 20 नवम्बर तक किशोरी को हर हाल में बरामद करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। अदालत ने सख्त लहजे में अधिकारियों को चेताया था कि अगली तारीख पर किशोरी बरामद नहीं होती है तो वह डीजीपी को तलब कर इस मामले में शामिल पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे तथा अदालत पूरे मामले की स्वयं निगरानी करेगी। इस मामले में कोर्ट 14 दिसम्बर को फिर सुनवाई करेगी।



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Rishi

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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