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Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के दो आरोपियों को जेल

Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर से दो अलग-अलग रेप और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दोनों ही मामला नाबालिग से जुड़ा है।

Sandeep Tayal
Written By Sandeep TayalPublished By Pallavi Srivastava
Published on: 20 Aug 2021 9:07 AM IST
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रेप व छेड़छाड़ का मामला pic(social media)

Bulandshahr Crime News: उत्तर प्रदेश में रेप व छेड़छाड़ की घटनाएं आम होे गयी हैं। बुलंदशहर से दो अलग-अलग रेप और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दोनों ही मामला नाबालिग से जुड़ा है। दोनों मामलों में दाषी को सजा सुनाई गयी है।

अपर सत्र न्यायधीश अतिरिक्त न्यायधीश (पोक्सो अधिनियम) तरुण कुमार सिंह ने सुनाई सजा pic(social media)

मासूम से रेप, सजा

बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायधीश अतिरिक्त न्यायधीश (पोक्सो अधिनियम) तरुण कुमार सिंह ने 7 साल की मासूम के दरिंदे को 25 साल के कारावास व 60 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया है।

विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा व वादी के अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई 2018 को शिकारपुर थाना क्षेत्र में दौलतपुर से एक बारात आयी थी। जिसमे शामिल कार का चालक अनीस पुत्र सगीर निवासी मुरादपुर थाना अहमदगढ़ 7 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर खेत मे ले गया और मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की। पीड़िता की चीख सुनकर मौके पर पहुचे लोगो ने दरिंदे को पकड़ पुलिस को दे दिया। पीड़िता के मामा ने अनीस पुत्र सगीर निवासी मुरादपुर थाना अहमदगढ़ के खिलाफ थाना शिकारपुर में धारा 363, 376 एबी, 4 पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता से दरिंदगी की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने तेजी से मामले की जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायलयादेश पर जेल भेजा गया। जांच अधिकारी ने आरोप पत्र दाखिल किया।

अपर सत्र न्यायधीश अतिरिक्त न्यायधीश (पोक्सो अधिनियम) तरुण कुमार सिंह ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के ब्यानों व दोनो पक्षो की जिरह सुनने के बाद अनीस पुत्र सगीर निवासी मुरादपुर थाना अहमदगढ़ को दोषी करार देते हुए धारा 363 में 5 साल का कारावास व 10 हज़ार रुपए अर्थदण्ड, 376 एबी व 4 पोक्सो अधिनियम में 20 साल का कारावास व 50 हज़ार रूपगे5 अर्थदण्ड कुल मिलाकर 25 साल के कारावास व 60 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है। अर्थदण्ड में से 30 हज़ार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदायगी करने के भी आदेश दिये है।

सजा से खुश दिखे पीड़िता के परिजन

मासूम बच्ची से दरिंदगी के मामले में सजा सुनाये जाने के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए बताया कि उन्हें न्याय की उम्मीद थी। और महज 34 महीने में दोषी को सजा निर्धारित की गई है।

मासूम से छेड़छाड़ पर सुनाई सजा

बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायधीश अतिरिक्त न्यायधीश (पोक्सो अधिनियम) तरुण कुमार सिंह ने 7 साल की मासूम बच्च्ची को बुरी नियत से खेत मे ले जाकर छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी युवक को 6 साल 3 महीने के कारावास व 6 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

बता दें कि अपर सत्र न्यायालय/अतिरिक्त न्याय (पोक्सो अधिनियम) के विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा ने बताया कि 3 अगस्त 2015 को जहाँगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव में 7 साल की मासूम बच्ची को लगभग 30 वर्षीय युवक पुरषोत्तम पुत्र जहांन सिंह निवासी जुगसाना कलां बहला फुसलाकर जामुन िखलाने के बहाने ज्वार के खेत मे उठा ले गया, जिसे गांव के कुछ लोगो ने देख लिया। मामले को लेकर पीड़िता के परिजनों ने मासूम से रेप करने का आरोप लगाते हुए थाना जहाँगीराबाद में धारा 376, 50 मेडिकल में रेप की पुष्टि नही हुई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

अपर सत्र न्यायधीश अतिरिक्त न्यायधीश (पोक्सो अधिनियम) तरुण कुमार सिंह ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के ब्यानों व दोनो पक्षो की दलीलें सुनने के बाद पुरषोत्तम पुत्र जहांन सिंह निवासी जुगसाना कलां थाना जहाँगीराबाद को धारा 354 बी के तहत दोषी करार देते हुए 6 साल 3 महीने के कारावास व 6 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है।



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Pallavi Srivastava

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