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Bulandshahr Crime News: मासूम के दरिंदे को 20 साल सश्रम कारावास, 50 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर

Bulandshahr Crime News: अनूपशहर के गांव में रहने वाली 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 35 साल के दरिंदे को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास (rigorous imprisonment) और 50 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

Sandeep Tayal
Published on: 22 Nov 2021 7:26 PM IST
Bulandshahr Crime News: 20 years rigorous imprisonment for innocent poor, 50 thousand rupees fine
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कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सहित आठ पुलिसकर्मियों पर मुकदमा। photo - social media 

Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर (Bulandshahr) की एडीजे 2 पोक्सो स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह (Judge Tarun Kumar Singh) ने 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 35 साल के दरिंदे को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास (rigorous imprisonment) और 50 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।

ये था पूरा मामला

एडीजे 2 पोक्सो स्पेशल कोर्ट (POCSO Special Court) के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि अक्टूबर 2016 में अनूपशहर के गांव में रहने वाली 9 साल की बच्ची जागरण में शिरकत करने गई थी इसी बीच बच्ची शौच को गई थी बच्ची के पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 35 वर्षीय लोकेंद्र पुत्र मलखान सिंह निवासी अनूप शहर (Anoop Shahar) उसकी बच्ची को एक के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे फरार हो गया बच्ची की हालत को देख बच्ची से रेप मामले की जानकारी ली तो बच्ची ने पूरा वाक्य परिजनों को बताया पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण (medical tests) के लिए भेजा था और आरोपी के खिलाफ धारा 376 व पोस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था मेडिकल रिपोर्ट में भी दुराचार की पुष्टि हुई थी।

पुलिस ने की सशक्त पैरवी

एसएसपी संतोष कुमार सिंह (SSP Santosh Kumar Singh) ने बताया कि मामले की जनपद पुलिस ने शिक्षक तथा से पैरवी की और आरोपी लोकेन्द्र पुत्र मलखान सिंह निवासी नेता नगर थाना अनूपशहर के खिलाफ मुअसं-121/2016 धारा 376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया था। अभियुक्त लोकेन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी मॉनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी।

ये हुई दरिंदे को सजा

विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा (Special Public Prosecutor Sunil Kumar Sharma) ने बताया कि ऐडीज पोक्सो-02 कोर्ट के बुलन्दशहर के न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद आज अभियुक्त लोकेन्द्र पुत्र मलखान सिंह निवासी अनूपशहर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है ।

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Shashi kant gautam

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