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Bulandshahr Crime News: रेप पीड़िता को मिला न्याय, दोषी को मिली दस साल की सजा व अर्थदण्ड
Bulandshahr Crime News: न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने दोषी सलमान को 10 वर्ष के कारावास और 10 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।
5 साल बाद मिला न्याय (सांकेतिक फोटो) picsocial media
Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर में पांच साल पहले हुए रेप(Rape) व अपहरण(Kidnap) के मामले मे दोषी को सजा सुनाई गयी। अपर सत्र न्यायाधीश बुलंदशहर (पोस्को अधिनियम) न्याय कक्ष 2 के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने दोषी सलमान को 10 वर्ष के कारावास सहित 10 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। दरिंदे को सजा सुनाये जाने के बाद पीड़िता के परिवार ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि उन्हें आज न्याय मिला है।
अपर सत्र न्यायाधीश बुलंदशहर (पोस्को अधिनियम) न्याय कक्ष 2 के शासकीय अधिवक्ता भरत शर्मा ने बताया कि 4 नवंबर 2015 को गुलावठी थाना क्षेत्र निवासी कुछ युवक रात में घर के मेन गेट बंद कर रही 15 वर्षीया किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघा बेहोश कर अगवा कर ले गये थे। 6 नवंबर को पीड़िता के पिता ने सलमान पुत्र रसीद निवासी मोहल्ला पीरखा गुलावठी सहित 3 आरोपियों के खिलाफ बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। 15 दिन बाद पीड़िता को पारस होटल के पास से बरामद कर मेडिकल परीक्षण व बयान कराये गये थे। पीड़िता ने आरोपियों पर हापुड के एक घर मे बंधक बना 2 सप्ताह तक दरिंदगी करने का आरोप लगाया था।
दुष्कर्म के दोषी को मिली सजा pic(social media)
जिसके आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ गैंगरेप व पोस्को एक्ट की धारा वृद्धि की गयी। विवेचक नीरज सिंह ने 2 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश बुलंदशहर (पोस्को अधिनियम) न्याय कक्ष 2 के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों, बयानों व दोनो पक्षो की जिरह सुनने के बाद किशोरी को अगवा कर रेप करने के मामले में सलमान पुत्र रसीद निवासी पीरखा गुलावठी को 10 वर्ष के कारावास व 10 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।
मिला न्याय
दरिंदे को 10 साल कारावास व 10 हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाये जाने के बाद पीड़िता के परिवार ने फैसले का स्वागत किया। और कहा कि उन्हें आज न्याय मिला है। बेटी के दरिंदे को सजा दिलाने के लिये 5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी।
किशोर को भी सुनायी जा चुकी है सजा
शासकीय अधिवक्ता भरत शर्मा ने बताया कि किशोरी को अगवा कर रेप के मामले में एक दोषी नाबालिग को भी पूर्व में सजा सुनायी जा चुकी है।