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Bulandshahr Crime News: मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Bulandshahr Crime News: न्यायमूर्ति पल्लवी अग्रवाल ने रेप के आरोपी हरेंद्र को फांसी की सजा के साथ 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Sandeep Tayal
Written By Sandeep TayalPublished By Pallavi Srivastava
Published on: 15 July 2021 9:50 AM GMT (Updated on: 15 July 2021 9:55 AM GMT)
Bulandshahr Crime News: मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
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Bulandshahr Crime News: बुलंदशहर की विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने आज रेप व हत्या के मामले में 140 दिन में फैसला सुनाकर ऐतिहासिक कार्य किया है। 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या करने के बाद शव को अपने ही घर के आंगन में दफन कर देने के आरोपी हरेंद्र को फांसी की सजा सुना कर ऐतिहासिक फैसला दिया है। न्यायमूर्ति पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी हरेंद्र को फांसी की सजा के साथ 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है जो मृतका के परिजनों को दिया जाएगा।

जानकारी देते सुनील कुमार शर्मा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम बुलंदशहर pic(social media)

ये था पूरा मामला

अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 25 फरवरी 2021 को दो बेटियों के साथ दंपति खेत पर कृषि कार्य कर रहा था। उसी दौरान 8 साल की मासूम बच्ची ट्यूब्वेल की तरफ पानी पीने चली गई। जहां पास में ही रहने वाले 28 साल के युवक हरेंद्र ने मासूम बच्ची को बुरी नियत से पकड़ लिया और अपने घर ले जाकर बच्ची के साथ हैवानियत भरी दरिंदगी की। यही नहीं मासूम बच्ची से रेप के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और अपने ही घर के आंगन में गड्ढा खोद कर शव को दफना दिया। रेप और हत्या जैसे जधन्य अपराध के बाद आरोपी फरार हो गया था।

1.20 लाख रुपये का जुर्माना

विशेष लोक अभियोजक सुनील शर्मा ने बताया कि वारदात के बाद 2 मार्च 2021 को पुलिस ने हरेंद्र के घर में गड्ढा खोद मासूम बच्ची के शव को बरामद कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मुख्य पोस्को कोर्ट की न्यायमूर्ति पल्लवी अग्रवाल ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और बयानों के आधार पर हरेंद्र को मासूम की रेप के बाद हत्या और साक्ष्य छुपाने आदि का दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा और 1.20 लाख रुपये का जुर्माना मुकर्रर किया है।

मासूम के परिजन बोले..आज मिला इंसाफ

हरेंद्र को फांसी की सजा सुनाये जाने के बाद मासूम बच्ची के परिजनों ने मीडिया के सामने सिर्फ यही कहा.. कि आज हमे इंसाफ मिल गया। बाकी इंसाफ हरेंद्र को फांसी चढ़ते देख पूरा हो जाएगा। उन्होंने न्यायमूर्ति पल्लवी अग्रवाल के फैसले की सराहना की और दो टूक कहा कि दरिंदों को ऐसे ही सजा दी जानी चाहिए।

Pallavi Srivastava

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