TRENDING TAGS :
अवैध संबधों के चलते झोलाछाप डॉक्टर का काटा प्राइवेट पार्ट, आरोपियों ने कबूला जुर्म
एक झोलाछाप डॉक्टर को उसकी आशिकी की ऐसी सजा मिली है कि इसका दंश अब उसे जिंदगीभर झेलना पड़ेगा । हमलावारों ने डॉक्टर के कई महिलाओं और लड़कियों के साथ नाजायज संबंधों के चलते उसपर हमला किया।
फाइल फोटो: विक्टिम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा
गोंडा: एक झोलाछाप डॉक्टर को उसकी आशिकी की ऐसी सजा मिली है कि इसका दंश अब उसे जिंदगीभर झेलना पड़ेगा । हमलावारों ने डॉक्टर के कई महिलाओं और लड़कियों के साथ नाजायज संबंधों के चलते उसपर हमला किया। इतना ही नहीं हमलावरों ने डॉक्टर का हाथ-पैर और प्राइवेट पार्ट भी काट दिया।
क्या है मामला ?
-धानेपुर थाना क्षेत्र के गांव खनवापुर निवासी सुरेंद्र कुमार शर्मा डॉक्टर हैं।
-वह रोज की ही तरह पृथ्वीपालगंज ग्रांट के लाला डीह स्थित अपनी क्लिनिक से बीते 18 दिसंबर की रात लगभग 8 बजे अपने घर जा रहे थे।
-रास्ते मे बाबागंज भैसहवा मार्ग पर भरत गंज के पास फजलू पुत्र नजर मोहम्मद, श्याम लाल उर्फ मुंसी पुत्र राम समुझ और राम समुझ पुत्र शंकर राजभर ने डॉक्टर सुरेंद्र पर हमला बोल दिया।
-दबंगों ने डॉक्टर सुरेंद्र के लेफ्ट हैंड के पंजे को बांके से काटकर अलग कर दिया और राइट हैंड के पंजे, पैर और चेहरे पर वार कर लहूलुहान कर दिया।
-इतना ही नहीं हमलावरों ने बांके से प्रहार कर डॉक्टर सुरेंद्र का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया।
-हमलावरों ने डॉक्टर की बाइक में भी आग लगा दी।
-सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।
-सुरेंद्र को एम्बुलेंस से गोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया।
-जहां पर डॉक्टर्स ने सुरेंद्र को लखनऊ रेफर कर दिया।
यह भी पढ़ें ... अज्ञात शख्स ने नाबालिग के प्राइवेट पार्ट में मारी गोली, मां के साथ सो रही थी विक्टिम
झोलाछाप और आशिक मिजाज है डॉक्टर
-स्थानीय लोगों के अनुसार, सुरेंद्र कुमार शर्मा एक झोलाछाप और आशिक मिजाज डॉक्टर हैं।
-सुरेंद्र के क्षेत्र की कई लड़कियों और महिलाओं से अवैध संबंध रहे हैं।
-उसने राम समुझ और फजलू की लड़की से भी अवैध संबंध बनाए थे।
-लड़की के परिजनों ने सुरेंद्र को बहुत समझाया, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं सुधरा।
-इसी कारण लड़की के परिजनों ने इस घटना को अंजाम दिया।
क्या कहना है पुलिस का ?
-थानाध्यक्ष रमाशंकर यादव ने बताया कि घायल के पिता बलराम शर्मा की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा-326 ए, 307 ए और 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
-सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
-पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है।
-सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।