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Sant Kabir Nagar Crime News: कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ आधा दर्जन के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस, ये था मामला
Sant Kabir Nagar News: जनपद संत कबीर नगर के ग्राम कोल्हुआ में भोजन करने के बाद आरोपी के घर के बाहर लगे हैण्डपंप पर दलितों द्वारा पानी पीने पर दबंगों ने जमकर पीटा जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया।
Sant Kabir Nagar News: न्यायालय के आदेश पर महुली पुलिस (Mahuli Police) ने आधा दर्जन लोगों पर मार पीट और दलित उत्पीड़न (Dalit harassment) का केस दर्ज किया है। आरोप है कि ग्राम कोल्हुआ निवासी पीड़ित को सितंबर माह में भिटहा के सामंती दबंगों ने हैण्डपंप पर पानी पीने से नाराज होकर दौड़ा दौड़ा कर लात घूसों से पिटाई की थी। पुलिस ने जब पीड़ित की शिकायत अनसुनी कर दी तो उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज (police registered a case) होने के बाद अब दबंगों के गले में कानूनी फंदा कसने लगा है।
ग्राम कोल्हुआ (Village Kolhua) निवासी सच्चिदानन्द उर्फ भल्लर पुत्र गजराज ने दी तहरीर में बताया कि 30 सितम्बर की शाम लगभग 7 ग्राम भिटहा निवासी राकेश चतुर्वेदी (Rakesh Chaturvedi, resident of village Bhitha) के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने गया था।
दलित जाति का बताये जाने पर पिटाई
आरोप है कि कार्यक्रम में भोजन करने के बाद वह बगल में स्थित आरोपी के घर के बाहर लगे हैण्डपंप (drinking water from hand pump) पर पानी पीने लगा तो आरोपी रणजीत चतुर्वेदी ने नाराज होकर पीड़ित का नाम, पता व जाति पूछी। आरोप है कि खुद के द्वारा दलित जाति का बताये जाने पर आरोपी रणजीत चतुर्वेदी भड़क गये और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गाली गलौज करने लगे।
हैण्डपंप को सर्फ से धुलवाया
पीड़ित ने जब गाली देने से मना किया तो रणजीत के साथ उनकी पत्नी संध्या देवी, पुत्र सुशील चतुर्वेदी, दिलीप व अनिल पुत्रगण माताबदल तथा राहुल पुत्र वकील प्रार्थी को दौड़ा दौड़ा कर लात घूसों से मारने लगे। पीड़ित का आरोप है कि उक्त दबंगों ने सामंती विचारधारा के तहत पीड़ित से अपने हैण्डपंप को सर्फ से धुवाया तब किसी तरह उसकी जान बची।
दबंग व अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं-पीड़ित
पीड़ित का आरोप है कि उक्त आरोपी दबंग व अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनसे उसे जानमाल की धमकी मिल रही थी। पुलिस ने जब मामले में मुकदमा पंजीकृत नहीं किया तो उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय (Court) के आदेश पर शुक्रवार को महुली पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 147, 323, 504 व 3(1)(द) तथा 3(1)(ध) एससी एसटी एक्ट के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना पुलिस क्षेत्राधिकारी राम प्रकाश को सौंपी गई है।
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