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Shaista Parveen: कभी भी सरेंडर कर सकती है शाइस्ता परवीन, पुलिस चौकन्नी

Shaista Parveen: माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन आज कोर्ट में सरेंडर कर सकती है, ऐसी अटकलें हैं। वहीं, अतीक के अधिवक्ता विजय मिश्रा ने बताया कि उन्हें शाइस्ता के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। वह कहां है, कब समर्पण करेगी, कुछ भी पता नहीं है।

Hariom Dwivedi
Published on: 21 April 2023 11:02 AM GMT (Updated on: 21 April 2023 12:09 PM GMT)
Shaista Parveen: कभी भी सरेंडर कर सकती है शाइस्ता परवीन, पुलिस चौकन्नी
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माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन आज कोर्ट में सरेंडर कर सकती है।

Shaista Parveen: माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन आज कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद से वह फरार है। कई जिलों की पुलिस उसे तलाश रही है। उसका पता बताने वाले के लिए पुलिस ने 50 हजार रुपए का ईनाम देने की घोषणा भी की है, बावजूद वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अटकलें तेज हैं कि वह चुपके से कोर्ट में सरेंडर कर सकती है।

शाइस्ता के सरेंडर करने के सवाल पर अतीक के अधिवक्ता विजय मिश्रा ने बताया कि उन्हें शाइस्ता के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। वह कहां है, कब समर्पण करेगी, कुछ भी पता नहीं है।

अटकलें तेज हैं शाइस्ता आज यानी शुक्रवार को प्रयागराज की जिला अदालत में समर्पण कर सकती है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता को अदालत तक पहुंचाने का जिम्मा नये वकीलों की टीम ने लिया है। नई टीम इसलिए क्योंकि पुराने अधिवक्ताओं का चेहरा पुलिस में जाना-पहचाना है। ऐसी आशंका को देखते हुए पुलिस ने अदालत का सुरक्षा-घेरा और बढ़ा दिया है। सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान मुस्तैद हैं।

सरगर्मी से तलाश रही पुलिस

शाइस्ता की तलाश में पुलिस टीम हर संभावित स्थान पर उसे तलाश रही है। करीबियों के फोन सर्विलांस पर हैं। गांव-गांव सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एसटीएफ भी सर्च ऑपरेशन जारी किये हुए, लेकिन शाइस्ता का कुछ अता-पता नहीं चल रहा है। करेली, कसारी-मसारी के अलावा धूमनगंज, पूरामुफ्ती, कोखराज में तमाम गांव में अतीक के रिश्तेदार रहते हैं जहां शाइस्ता के छिपे होने की आशंका है, गुरुवार को पुलिस ने तलाश की, लेकिन वह नदारद है।

आयशा नूरी के सरेंडर अर्जी पर 24 को सुनवाई

अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के आत्मसमर्पण की अर्जी पर अदालत द्वारा मांगी गई रिपोर्ट धूमनगंज थाने से नहीं पेश की गई। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तिथि नियत किया है।

Hariom Dwivedi

Hariom Dwivedi

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