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Sitapur Rape Case: दुष्कर्म के बाद बेरहमी से शिक्षिका को उतारा था मौत के घाट, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Sitapur Rape Case: शिक्षिका प्राथमिक विद्यालय भदेसर में पढ़ाने जा रही थी। तभी अभियुक्त चैंपियन ने शिक्षिका के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी।

Sami Ahmed
Report Sami AhmedPublished By Shashi kant gautam
Published on: 30 Oct 2021 8:03 PM IST
Life imprisonment for the accused of rape and murder of the teacher
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सीतापुर: शिक्षिका के साथ रेप और हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

Sitapur Rape Case: उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर (District Sitapur) में शिक्षिका के साथ रेप और हत्या (rape and murder) के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियुक्त को सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक उपाध्याय के द्वारा कोर्ट संख्या 12 में सुनाई गई। बता दें कि इस सजा के दौरान अभियुक्त चैंपियन न्यायालय में मौजूद रहा और उसे न्यायालय से जिला कारागार भेज दिया गया।

बताते चलें कि यह घटना साल 2009 की है शिक्षिका मछरेहटा इलाके के प्राथमिक विद्यालय भदेसर में पढ़ाने जा रही थी। तभी अभियुक्त चैंपियन ने शिक्षिका के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। 11 साल बाद न्यायालय ने अभियुक्त चैंपियन को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। शिक्षिका के पति सजा के बाद न्याय पाकर संतुष्ट दिखाई दिए। वहीं इस पूरे मामले की शासकीय अधिवक्ता संदीप त्रिपाठी ने पैरवी की। जिसके बाद शिक्षिका के परिजनों को न्याय मिला। फैसला सुनाए जाने को लेकर न्यायालय में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा।

प्राथमिक विद्यालय जाते समय आराधना तिवारी के साथ हुई थी दुष्कर्म की घटना

आपको बता दें कि जनपद लखनऊ के रहने वाले भारत भूषण तिवारी की पत्नी आराधना तिवारी (Aradhana Tiwari) प्राथमिक विद्यालय भदेसर विकासखंड मछरेहटा ( Vikaskhand Mchherhata) में अध्यापिका के पद पर तैनात थी। 9 सितंबर 2009 को जब वह अपने विद्यालय जा रही थी तभी रास्ते में आराधना तिवारी के पति का फोन आया। जिस पर पत्नी आराधना तिवारी ने रास्ते में होने की बात कही थी। थोड़ी देर के बाद पति भारत भूषण तिवारी के द्वारा फिर फोन मिलाया गया तो पत्नी आराधना तिवारी का फोन नंबर स्विच ऑफ हो गया। जिसके बाद पति के द्वारा स्कूल में फोन मिलाया गया और टीचरों से उनके बारे में जानकारी पूछी गई तो उन्होंने बताया है कि आराधना तिवारी अभी विद्यालय नहीं पहुंची है।

अभियुक्त चैंपियन ने दुष्कर्म के बाद आराधना तिवारी की गला घोंटकर की थी हत्या

जिसके बाद स्कूल के कई टीचर और गांव के लोग उनकी तलाश में रास्ते पर निकले। शासकीय अधिवक्ता संदीप त्रिपाठी के अनुसार अभियुक्त चैंपियन ने शिक्षिका के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी और मौके से भाग निकला था। शिक्षिका का शव स्कूल के टीचरों को गन्ने के खेत में पड़ा हुआ मिला था जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले के साक्ष्य जुटाए जिसके बाद अभियुक्त चैंपियन को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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