Sonbhadra Crime News: सात वर्ष पूर्व चाकू से गोंदकर की थी किसान की हत्या, मिली उम्रकैद

Sonbhadra Crime News: अभियोजन कथानक के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के उरमौरा गांव निवासी मुन्नर सिंह यादव पुत्र रामलोचन यादव ने पांच सितंबर 2014 को तहरीर दी।

Kaushlendra Pandey
Published on: 18 Nov 2021 4:32 PM GMT
Sonbhadra Crime News
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क्राइम की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:न्यूज़ट्रैक)

Sonbhadra Crime News: सात वर्ष पूर्व चाकू से गोदकर की गई रामलोचन यादव की हत्या (Murder) के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने वृहस्पतिवार को इस मामले में फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान दोषसिद्ध पाकर दोषी महेंद्र यादव उर्फ अखिलेश को उम्रकैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं तीन आरोपी संतोष यादव, सुरेंद्र यादव और जगदीश यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

अभियोजन कथानक के मुताबिक राबर्ट्सगंज (sonbhadra robertsganj) कोतवाली क्षेत्र के उरमौरा गांव निवासी मुन्नर सिंह यादव पुत्र रामलोचन यादव ने पांच सितंबर 2014 को तहरीर दी। आरोप लगाया कि 4 सितंबर 2014 की शाम को राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के उरमौरा गांव निवासी महेंद्र यादव उर्फ अखिलेश पुत्र जगदीश यादव, सुरेंद्र यादव पुत्र जगदीश यादव, जगदीश यादव पुत्र स्वर्गीय जयराम यादव और संतोष यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव उसके घर आए। पूछा कि उसके पिता रामलोचन यादव कहां हैं। मां ने बताया कि वह लोढ़ी खेत पर खाद डालने गए हैं। इस पर इनलोगों ने कहा कि जमीन देखने वाले ग्राहक आए हैं, उन्हीं से मिलवाना है। इसके बाद उनके पिता को खुशबू बाग नर्सरी के जंगल में ले जाकर चाकू से गोंदकर हत्या कर दी गई। जब पिताजी देर शाम तक घर वापस नहीं आए तो उनसे जाकर पूछा तो उनलोगों ने बताया कि उन्हें लोढ़ी ही छोड़ दिया था।


क्राइम की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:न्यूज़ट्रैक)

दूसरे दिन पता चला कि उनकी हत्या करके लाश को जंगल में फेंक दिया गया है। मामले में उरमौरा गांव निवासी महेंद्र यादव उर्फ अखिलेश पुत्र जगदीश यादव, सुरेंद्र यादव पुत्र जगदीश यादव, जगदीश यादव पुत्र स्व. जयराम यादव, संतोष यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना के दौरान सबूत एकत्रित करने के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी महेंद्र यादव उर्फ अखिलेश को उम्रकैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं सुरेंद्र यादव, संतोष यादव व जगदीश यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी विजय यादव ने पैरवी की। उधर, पुलिस प्रवक्ता ने भी सजा की पुष्टि की। बताया कि धारा 302, 34 भादवि और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Divyanshu Rao

Divyanshu Rao

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