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Sonbhadra News: खनन के साझीदार ने मांगा हिसाब तो कर दी डंडे से पिटाई, साइट संचालक सहित दो पर एफआईआर
Sonbhadra News: साइट संचालक सुबोध सिंह सहित दो के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर, मामले की छानबीन शुरू कर दी है
Sonbhadra News: दुद्धी तहसील क्षेत्र के पांगन नदी में पोखरा ग्राम पंचायत के पास घघरा बालू साइट तथा धनखोर में बालू डंपिंग केंद्र के संचालक और उसके सहयोगी पर साझीदार के साथ मारपीट और हिस्सेदारी की रकम गड़प करने का कथित मामला सामने आया है।
एसपी डा. यशवीर सिंह के निर्देश पर बभनी पुलिस ने सूबे के संत कबीरनगर निवासी साइट संचालक सुबोध सिंह सहित दो के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर, मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस की तरफ से संभवतः पहली बार इस तरह की कार्रवाई से, दूसरों को साझीदार बनाने का झांसा देकर, बालू-पत्थर खनन की लीज हासिल करने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
यह है बालू खनन की साझीदारी से जुड़ा पूरा मामला
म्योरपुर थाना क्षेत्र के काचन निवासी लालबाबू ने पिछले दिनों एसपी से मिलकर शिकायत की थी कि घघरा में आराजी नंबर 6400क और 6400ख में बालू खनन के लिए कई लोगों को साझीदार बनाया गया था। गत 24 सितंबर 2020 को लिखवाए गए साझदारी विलेख में घघरा निवासी हरिवंश खरवार की 20 प्रतिशत, सुबोध सिंह निवासी वाजिर खान रोड, संतकबीर नगर की 60 प्रतिशत, उसकी एवं अन्य खातेदारों की 15 प्रतिशत तथा दयाशंकर की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई। यह भी तय किया गया कि खनन से होने वाली आय का हिसाब रोजाना किया जाएगा। तय विलेख के क्रम में गत 17 मई 2022 से 16 फरवरी 2023 के लिए बालू खनन की स्वीकृति मिल गई और इसके क्रम में खनन कार्य शुरू कर दिया गया।
यह लगाया जा रहा आरोप, पुलिस की तरफ से इस तरह लिया गया एक्शन
लालबाबू का आरोप है कि खनन कार्य के बाद हिसाब के लिए तकादा किया गया तो हरिवंश और सुबोध ने कहा कि जुलाई में खनन कार्य बंद रहता है, इसलिए डंपिंग कराई जाएगी। इसके बाद सलोनी इंटरप्राइजेज जिसके प्रोपराइटर सुबोध सिंह है, के नाम पर बभनी थाना क्षेत्र के धनखोर में बालू भंडारण किया गया। अब उक्त भंडारण से बालू उठने लगा। आरोप हैं कि इसके बाद भी शिकायतकर्ता और अन्य साझीदार, काश्तदारों को उनके हिस्से की रकम नहीं दी गई।
आरोपों के मुताबिक गत 10 सितंबर को धनखोर भंडारण साइट पर वह पहुंचा तो वहां मौजूद सुबोध, हरिवंश आदि ने उसकी लाठी-डंडे से पिटाई कर दी। जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। मामले में एसपी के यहां दिए प्रार्थना पत्र में अन्य साझीदारों का पैसा गबन करने की भी शिकायत की गई, जिस पर एसपी ने बभनी पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर प्रकरण में सुबोध और हरिवंश के खिलाफ बभनी पुलिस ने बृहस्पतिवार की देर रात धारा 406, 323, 504, 506 आईपीसी तथा एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मामले की छानबीन जारी है।