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Sonbhadra News: बेटों के साथ मिलकर की थी पिता की नृशंस हत्या, तीन को मिली उम्र कैद की सजा
चंद्रबली चौहान की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा
Sonbhadra News: चार वर्ष पूर्व करमा थाना क्षेत्र में तीन बेटों के साथ मिलकर 65 वर्षीय पिता चंद्रबली चौहान की चाकू गोंदकर नृशंस हत्या (chandrabali chauhan ki hatya) करने के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा (umar qaid ki sja) सुनाई है। वहीं एक आरोपी को नाबालिग पाते हुए उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय को भेज दी गई है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वीरेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सुनवाई के बाद तीनों दोषियों (बृजलाल चौहान, विनोद और शक्ति) को आजीवन कारावास की सजा (umar qaid ki sja) सुनाई। 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी तय किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर, प्रत्येक को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद में रखने का आदेश दिया गया है।
अभियोजन कथानक के अनुसार करमा थाना क्षेत्र के भरकवाह गांव निवासी राजेश कुमार चौहान पुत्र रामरूप चौहान ने तीन जुलाई 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी। उसमें आरोप लगाया था कि रात्रि 8:30 बजे उसके 65 वर्षीय दादा चंद्रबली चौहान शौच के लिए घर के बगल में स्थित खेत की तरफ गए हुए थे। उसी समय उसके पिता भी शौच करके वापस लौटे थे। उन्होंने देखा कि घर के पास पांच-छह लोग घूम रहे थे। उसी समय वह भी बनारस से दवा लेकर घर आ रहा था।
रास्ते में उसने देखा कि गांव के बृजलाल चौहान पुत्र चंद्रबली चौहान (मृतक का पुत्र), विनोद, शक्ति और प्रद्युम्न पुत्रगण बृजलाल चौहान, लीलावती पत्नी बृजलाल चौहान, सतेंद्र पटेल पुत्र दूधनाथ पटेल, टिंकू धोबी उसके दादा चंद्रबली चौहान को चाकू से गोद रहे हैं। यह देख उसने शोर मचाना शुरू किया तो चाकू मार रहे लोग मौके से भाग निकले। नजदीक जाकर देखा तो दादा चंद्रबली की मौत हो गई थी।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस दौरान बृजलाल, विनोद, शक्ति और प्रद्युम्न के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाया गया। इसके बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी बृजलाल, विनोद और शक्ति को उम्रकैद तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की दशा में प्रत्येक को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। आर्म्स एक्ट में दोषी शक्ति को एक वर्ष की कैद और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं चौथे आरोपी प्रद्युम्न को नाबालिग पाते हुए मामले की सुनवाई के लिए पत्रावली किशोर न्यायालय में भेज दी गई है।
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