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Cast Vote Without Voter ID Card: बिना वोटर आईडी के भी डाल सकते हैं वोट, जानिए कैसे ?
Cast Vote Without Voter ID Card:18वीं लोकसभा के आम चुनाव के लिए आपको अपना मतदान करने के लिए वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो भी आप वोट दे सकते हैं।
Cast Vote Without Voter ID Card: देश में इस समय लोक सभा चुनावों का दौर है ऐसे में अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वोट डालने जाते हैं वार्ना नहीं। लेकिन आपको बता दें कि आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी मतदान कर सकते हैं ,जी हाँ सही पढ़ा आपने, आइये जानते हैं आप वोटर आईडी कार्ड के बिना भी क्या-क्या ले जा सकते हैं।
बिना वोटर आईडी के ऐसे डाल सकते हैं वोट (Cast Vote Without Voter ID Card)
भारत के कई राज्यों में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और वहीँ कुछ राज्यों में अभी भी वोटिंग होने वाली है। आपको बता दें ये चुनाव 7 चरणों में पूरे किए जाएंगे साथ ही पहला चरण 19 अप्रैल को पूरा हो चुका है और चुनावों के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। इन वोटों की गिनती 1 जून को पूरी की जाएगी। वहीँ इसके नतीजे 4 जून को आयेंगें।
इस साल 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता लोकसभा चुनाव में सम्मिलित होंगें इसकी जानकारी चुनाव आयोग द्वारा दी गई। वहीँ ये बात हम सभी जानते हैं वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास वोटर स्लिप है तो आप कुछ अन्य दस्तावेज़ों के साथ वोट डालने जा सकते हैं।
भारत के संविधान ने 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया है। वहीँ इस समय देश का सबसे बड़ा पर्व यानि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ है आपकी वोटर स्लिप साथ ही उसके बाद आपका पहचान पत्र भी बेहद ज़रूरी है।
इसके साथ आप मतदान कर सकते हैं और आप अपने मन पसंदीदा प्रत्याशी को वोट भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या ये खो गया है तो ऐसे में भी आप वोट दे सकते हैं। आप बिना वोटर कार्ड के भी मतदान कर सकते हैं। आइये जानते हैं इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगें।
आपको बता दें कि अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं भी होता है तो भी आपका नाम वोटर स्लिप में दर्ज होता है। तो आप अगर बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट देने जाते हैं तो भी आप आसानी से वोट दे सकते हैं ऐसे में आपको अपना एक सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र और वोटर स्लिप ले जानी होगी। इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन ने भी दी है। ये पहचान पत्र आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, डाकघर की पासबुक वगैरह हो सकते हैं।