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Lok Sabha Election 2024 : तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर होगा चुनाव, 12 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना
Lok Sabha Election 2024 : उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण की 10 सीटों पर चुनाव के लिए 12 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को अधिसूचना जारी होगी।
Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण की 10 सीटों पर चुनाव के लिए 12 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन दोपहर 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे के मध्य किए जा सकेंगे। यह जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सम्भल, हाथरस (अजा), आगरा (अजा), फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, ऑवला तथा बरेली सीटों पर चुनाव हाेगा। तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों में 08 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं, जबकि 02 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बता दें कि ये 10 लोकसभा सीटें मुरादाबाद, सम्भल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बदायूं तथा बरेली सहित 12 जिलों के अंतर्गत आती हैं।
नामांकन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) निर्धारित है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 20 अप्रैल, 2024 (शनिवार) को की होगी। वहीं, नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल, 2024 (सोमवार) को अपराह्न 03 बजे तक है। तीसरे चरण का मतदान 07 मई, 2024 को सम्पन्न होगा। उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों की 04 जून, 2024 को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण की 10 सीटों पर कुल 1.89 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 1.01 करोड़ पुरूष मतदाता, 87.48 लाख महिला मतदाता तथा 752 थर्ड जेन्डर हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 12339 मतदान केन्द्र तथा 20415 पोलिंग बूथ हैं।
व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्येक सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को 25,000 रुपए तथा एससी-एसटी के प्रत्याशी को 12,500 रुपए जमानत धनराशि जमा करनी होगी। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को एक प्रस्तावक के रूप में और रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए निर्धारित है। नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम 03 वाहन तथा प्रत्याशी सहित अधिकतम 05 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म-ए तथा फार्म-बी अंतिम तिथि 19 अप्रैल, 2024 को अपरान्ह 03 बजे तक दाखिल करना होगा।