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Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान की जमानत याचिका की सुनवाई का प्रतिनिधित्व करेंगे देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल

Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की अध्यक्षता में होगी।

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Report NetworkNewstrack Shreya
Published on: 26 Oct 2021 11:59 AM IST
Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान की जमानत याचिका की सुनवाई का प्रतिनिधित्व करेंगे देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल
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आर्यन खान- मुकुल रोहतगी (फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

Aryan Khan Drugs Case: मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मुम्बई क्रूज शिप ड्रग्स मामले (Mumbai Cruise Drugs Case) में अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। मंगलवार को आर्यन खान की जमानत याचिका (Aryan Khan Ki Jamanat Yachika) पर होने वाली सुनवाई भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल (Former Attorney-General for India) मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) की अध्यक्षता में होगी।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल कमिश्नर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के नेतृत्व में 3 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) ने क्रूज ड्रग पार्टी मामले में आर्यन खान को उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchantt) और मुनमुन धमेचा (Munmun Dhamecha) समेत कुल आठ लोगों को हिरासत में लिया गया था। मुम्बई क्रूज ड्रग मामले में आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर 7 अक्टूबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब तक आर्यन की सभी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, इस बात के विपरीत कि छानबीन में आर्यन के पास कोई भी ड्रग्स नहीं पाया गया है।

एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद से आर्यन खान 7 अक्टूबर से जेल में ही है। विशेष अदालत ने आर्यन खान के जमानत संबंधी याचिकाएं रद्द कर दी थीं जिसके बाद आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाइकोर्ट (Bombay High Court) में आर्यन के जमानत की अर्जी डाली थी जिसकी सुनवाई मंगलवार 26 अक्टूबर यानी आज होनी सुनिश्चित हुई है। आपको बता दें कि आर्यन खान के पक्ष में केस देश के जाने माने वकील सतीश मानशिंदे (Satish Maneshinde) लड़ रहे हैं। जो कि पूर्व में संजय दत्त (Sanjay Dutt), सलमान खान (Salman Khan) और रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) का केस लड़ चुके हैं।

आर्यन खान (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

क्यों रद्द की गई थी जमानत याचिका?

विशेष अदालत ने जमानत याचिका रद्द करने का कारण बताते हुए फैसला सुनाया कि एनसीबी द्वारा छानबीन में आर्यन की व्हाट्सएप चैट्स (Aryan Whatsapp Chats) हाथ लगी हैं जिनके तहत आर्यन खान की अवैध ड्रग्स गतिविधियों में संलिप्तता पायी गयी है। ड्रग पेडलर्स (Drug Peddlers) के साथ हुई उनकी सांठगांठ की भी आशंका जताई जा रही है।

यह मामला देश में सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ समीर वानखड़े आर्यन खान के खिलाफ सबूत जुटाने में लगे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक समीर वानखड़े के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। हाल ही में नवाब मलिक ने समीर वानखड़े पर धर्मांतरण और दो शादियां करने का आरोप लगाया था, जिसके एवज में नवाब मलिक ने ट्विटर पर फोटो भी शेयर किए थे।

अब देखने वाली बात यह होती है कि समीर वानखड़े अपना ज़्यादातर ध्यान आर्यन खान को सज़ा दिलाने पर करेंगे या खुद के ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने में।

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