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Aryan Khan Drugs Case: उल्लंघन किया तो फिर जायेंगे जेल आर्यन, बेल की 14 शर्तें

Aryan khan drugs case: शुक्रवार को हाई कोर्ट ने अपने आदेश का मुख्य अंश उपलब्ध कराया । इस आदेश में आर्यन खान को जमानत देने के साथ साथ 14 शर्तें लगाई गईं ।

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Newstrack NetworkPublished By Monika
Published on: 30 Oct 2021 11:23 AM IST (Updated on: 30 Oct 2021 11:25 AM IST)
aryan khan bail hearing start bombay high court
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आर्यन खान। (Social Media)

Aryan khan drugs case: मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में NCB ने 2 अक्टूबर को सुपरस्टार शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान (shahrukh khan son Aryan khan ) को गिरफ्तार किया गया था । जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में गुरूवार आखिरकार आर्यन खान को जमानत मिल ही गयी (Bombay high court se mili zamanat) । लेकिन आर्यन खान को 28-29 अक्टूबर की रात जेल में ही बितानी पड़ी क्योंकि बेल के कागजात जेल तक समय पर नहीं पहुंच पाए थे । जिसके बाद आज वो अपने घर जा सकते है।

शुक्रवार को हाई कोर्ट ने अपने आदेश का मुख्य अंश उपलब्ध कराया । इस आदेश में आर्यन खान को जमानत देने के साथ साथ 14 शर्तें लगाई गईं । जिसमें एक का भी उल्लंघन होने पर फिर जेल जाना होगा । आइयें जाने क्या हैं वो शर्ते । जिसे पूरा करने पर ही उन्हें मिलेगी जमानत..

आर्यन खान (फोटो : सोशल मीडिया )

आर्यन की बेल की 14 शर्तें (Aryan khan bail ki 14 shart)

-1 लाख रुपये के बॉन्ड पर आर्यन को मिलेगी बेल ।

-इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल नहीं होंगे ।

-इस केस को लेकर बयान या टिप्पणी नहीं देंगे ।

-इस केस के किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे ।

-हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच उन्हें NCB दफ्तर जाकर अपनी हाजिरी लगानी होगी ।

-अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा ।

-एनडीपीएस के स्पेशल जज की अनुमति के बिना वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे ।

-अभियुक्त गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे ।

-मुंबई से बाहर जाने के लिए जांच अधिकारी को जानकारी देनी होगी ।

-जब तक कोई ज़रूरी कारण न हो, सुनवाई की हर तारीख पर उन्हें उपस्थित होना होगा ।

-जांच के लिए NCB जब भी बुलाएगी उन्हें उपस्थित होना होगा । उपस्थित ना हो पाने पर जांच अधिकारियों को पहले ही सूचना देनी होगी ।

-कोर्ट ने कहा आरोपी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है एनसीबी उनकी जमानत रद्द करने के लिए सीधे विशेष अदालत में आवेदन करने का हकदार होगा ।



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Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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