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पद्मावत पर कोर्ट का 'सुप्रीम' फैसला, राज्यों का फिल्म पर बैन संवैधानिक नहीं
नई दिल्ली: संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज (18 जनवरी) को बड़ा फैसला लेते हुए इसे देश के सभी राज्यों में रिलीज करने का आदेश दिया। बता दें, कि चार राज्यों में फिल्म के बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। जिसके बाद कोर्ट ने इसे सभी राज्यों में रिलीज करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यों का फिल्म पर बैन संवैधानिक नहीं है।
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गुरुवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा, कि 'क़ानून व्यवस्था बनाना राज्यों की जिम्मेदारी है। यह राज्यों का संवैधानिक दायित्व है। संविधान की धारा- 21 के तहत लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है।'
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यह जीवन जीने का भी अधिकार है
बहस के दौरान बेंच ने कहा, 'यह जीवन जीने का भी अधिकार है।' इससे पहले अटार्नी जनरल ने राज्यों का पक्ष रखने के लिए सोमवार का वक्त मांगा था लेकिन कोर्ट ने पहले ही फैसला दे दिया। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने फिल्म 'पद्मावत' के निर्माताओं की ओर से पक्ष रखा।
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राज्यों को इस तरह का कोई हक नहीं
साल्वे ने कहा, कि 'सेंसर बोर्ड की ओर से पूरे देश में फिल्म के प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट मिला है। उन्होंने चार राज्यों के प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया।साल्वे ने कहा, 'राज्यों का फिल्म पर पाबंदी लगाना सिनेमैटोग्राफी एक्ट के तहत संघीय ढांचे को तबाह करना है। राज्यों को इस तरह का कोई हक नहीं है।'