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लखनऊ : हाईकोर्ट ने प्रसून जोशी को जारी की अवमाना नोटिस
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पद्मावती फिल्म के रिलीज के खिलाफ दाखिल प्रत्यावेदन पर निर्णय न लेने पर मुंबई स्थित बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टीफिकेशन के चेयरमैन प्रसून जोशी केा अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जोशी को तीन हफ्ते में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी वाले हफ्ते में लगाई है।
यह आदेश जस्टिस महेंद्र दयाल की एकल पीठ ने कामता प्रसाद सिंघल की ओर से दायर एक अवमानना याचिका पर पारित किया। याची ने पदमावती फिल्म केा रिलीज करने से रोकने के लिए पूर्व में एक जनहित याचिका दाखिल की थी जिस पर कोर्ट ने 9 नंवबर 2017 को याचिका तो निरस्त कर दी थी पंरतु साथ ही उसे यह अनुमति दी थी कि वह सिनेमैटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 1983 के नियम 32 के तहत अपना प्रत्यावेदन पेश कर सकता है।
याची का कहना था कि उसने 13 नंवबर 2017 को अपना प्रत्यावेदन बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टीफिकेशन के चेयरमैन को प्रस्तुत कर दिया था परंतु कोर्ट की ओर से दिये गए तीन माह बीत जाने के बावजूद भी उसका प्रत्यावेदन आज तक नहीं तय किया गया।
दरअसल याची की ओर से फिल्म को रिलीज करने के खिलाफ तर्क दिया जा रहा है कि फिल्म सती प्रथा को बढ़ावा देने वाली है जबकि सती प्रथा को बढ़ावा देना अपराध की श्रेणी में आता है।
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