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क्राइम ब्रांच ने आज ऋतिक रोशन से की करीब पौने 3 घंटे की पूछताछ, जानें पूरा मामला

वर्ष 2016 में ऋतिक ने मुंबई थाने में एक केस दर्ज करवाया था, जिसमें आरोप लगाया था कि किसी शख्स ने उनकी फर्जी ईमेल आईडी बनाकर कंगना रनौत को मेल किया था।

Aditya Mishra
Published on: 27 Feb 2021 6:26 PM IST
क्राइम ब्रांच ने आज ऋतिक रोशन से की करीब पौने 3 घंटे की पूछताछ, जानें पूरा मामला
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मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने कंगना रनौत ईमेल विवाद मामले अपना बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को ऋतिक रोशन को समन जारी किया था।

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन शनिवार को मुंबई में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे। ऋतिक ने कंगना रनौत ईमेल विवाद मामले में क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के सामने अपना बयान दर्ज कराया।

करीब पौने 3 घंटे तक क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। एक अधिकारी ने बताया कि ऋतिक आज सुबह 11 बजकर 40 मिनट पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे और पूछताछ के बाद 2 बजकर 20 मिनट पर वो कमिश्नर के ऑफिस से बाहर निकले।

उन्होंने मास्क और काली टोपी पहन रखी थी। सीआईयू कार्यालय क्रॉफोर्ड बाजार में पुलिस आयुक्त कार्यालय के मुख्य भवन में है। आयुक्त कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी और छायाकार पहले से ही मौजूद थे।

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Rakesh Roshan And Ritik क्राइम ब्रांच ने आज ऋतिक रोशन से की करीब पौने 3 घंटे की पूछताछ, जानें पूरा मामला(फोटो:सोशल मीडिया)

अधिकारी ने बताया कि सहायक पुलिस निरीक्षक की अगुवाई वाली सीआईयू अधिकारियों की एक टीम ने रोशन का बयान रिकार्ड किया।

बता दें कि मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने कंगना रनौत ईमेल विवाद मामले अपना बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को ऋतिक रोशन को समन जारी किया था। जिसके बाद ऋतिक आज इस मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के पास पहुंचे थे।

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ऋतिक रोशन क्राइम ब्रांच ने आज ऋतिक रोशन से की करीब पौने 3 घंटे की पूछताछ, जानें पूरा मामला(फोटो:सोशल मीडिया)

क्या है ये है मामला

दरअसल वर्ष 2016 में ऋतिक ने थाने में एक केस दर्ज करवाया था, जिसमें आरोप लगाया था कि किसी शख्स ने उनकी फर्जी ईमेल आईडी बनाकर कंगना रनौत को मेल किया था। जिसके बाद से ऋतिक का कंगना के साथ विवाद शुरू हो गया। जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है।

इस मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 419 (व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल ) और आईटी एक्ट के तहत धारा 66 सी(पहचान चोरी) और 66 डी (कंप्यूटर के जरिए किसी की पहचान चुराना) के तहत साइबर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया।

बीते वर्ष दिसंबर माह में, ऋतिक रोशन के एडवोकेट ने लंबित जांच के बारे में मुंबई पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया था, जिसके बाद इसे अपराध शाखा के क्रिमिनल इंटेलीजेंस यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया था।

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