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जिया खान केस में सूरज को लगा झटका, कोर्ट ने नहीं बढ़ाई सुनवाई पर रोक
मुंबई: बंबई हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस जिया खान खुदकुशी मामले में एक्टर सूरज पंचोली के खिलाफ सुनवाई पर लगी रोक बढ़ाने से इंकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने 24 फरवरी को जिया की मौत को खुदकुशी बताने वाले जांच एजेंसी सीबीआई के आरोपपत्र को चुनौती देने वाली जिया की मां रबिया खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सूरज के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
रबिया ने 3 जून 2013 को जिया की मौत को खुदकुशी बताने वाली सीबीआई के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। रबिया ने इस मामले की नई सिरे से जांच करने के लिए एसआईटी गठित करने का हाई कोर्ट से अनुरोध किया था। जज एनएच पाटिल और जज एएम बदर की बेंच ने याचिका बुधवार(4मई) को सुनवाई के लिए रखे जाने पर रबिया के वकील सुभाष झा ने इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक स्थगनादेश की मांग की। हालांकि बेंच ने सुनवाई पर रोक बढ़ाने से इंकार कर दिया और रबिया की याचिका पर सुनवाई के लिए 7 जून की तारीख तय की।
जज पाटिल ने कहा- कि रबिया राज्य पुलिस की जांच से खुश नहीं थीं और आपने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। सीबीआई ने अपना आरोप पत्र दायर किया है और वह भी पुलिस की तरह इस निष्कर्ष पर पहुंची और उसने आरोपी को धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) के तहत आरोपित किया। अब कोर्ट ने सवाल किया कि रबिया एसआईटी जांच चाहती हैं। अगर कल वो एसआईटी की भी जांच से संतुष्ट नहीं हुईं तो क्या होगा? ये कहीं न कहीं रूकना चाहिए।
निचली अदालत को सूरज पंचोली के खिलाफ 5 मई को आरोप तय करने हैं। सीबीआई के वकील हितेन वेनेगांवकर ने बुधवार (4मई ) को हाईकोर्ट को बताया कि एजेंसी इस मामले में एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर करने की योजना बना रही है।
क्या है मामला
निशब्द फिल्म में अपनी बोल्ड अदाकारी के लिए चर्चित जिया खान को 3 जून 2013 को अपने जुहू वाले घर की छत से लटका हुआ पाया गया। उस वक्त जिया की उम्र 25 वर्ष थी। जिया की मौत के एक हफ्ते बाद 10 जून को जिया के पुरुष मित्र सूरज पंचोली को जिया को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अभिनेता आदित्य पंचोली और अभिनेत्री ज़रीना वहाब के बेटे सूरज पंचोली को बाद में 1 जुलाई को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी।