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काला हिरण शिकार: कोर्ट ने कहा- सलमान खान, सैफ अली और सोनाली बेंद्रे 25 तक पेश हों
जोधपुर: राजस्थान में काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। फिल्म एक्टर सलमान खान, सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे को 25 जनवरी को अदालत के सामने पेश होने को कहा गया है। इस केस से जुड़े दो अन्य मामलों में सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट ने जुलाई 2016 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
ये है पूरा मामला
-साल 1998 में काला हिरण शिकार केस में सलमान खान साल 2007 में करीब एक सप्ताह तक जेल में रहे थे।
-सलमान खान पर आरोप था कि उन्होंने बिना लाइसेंस वाली बंदूक से काला हिरण का शिकार किया है।
-निचली अदालत ने इस मामले में दोषी करार देते हुए सलमान खान को दो अलग-अलग मामलों में एक और पांच साल की सजा सुनाई थी।
-सलमान खान के खिलाफ 1998 में भवाद गांव में दो चिंकारा और मथानिया (घोड़ा फार्म) में एक चिंकारा के शिकार का आरोप है।
-इस संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा-51 के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
-निचली अदालत ने उन्हें दोनों मामलों में दोषी ठहराते हुए 17 फरवरी 2006 को एक साल और पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी।