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प्रीति जैन को मिली 3 साल की सजा, रची थी मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश
मुंबई: फैशन, पेज थ्री जैसी फिल्में बनाने वाले मधुर भंडाकर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में प्रीति जैन को 3 साल की सजा मिली है। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने बॉलीवुड ने एक्ट्रेस प्रीति जैन को ये सजा सुनाई है।
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हालांकि, कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में गवली गैंग के दो शूटरों को बरी कर दिया। अदालत ने प्रीति जैन को 3 साल की सजा के साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रीति जैन ने मधुर भंडाकर पर रेप का आरोप लगाया था। अदालत ने प्रीति जैन के दो साथी नरेश परदेशी और शिवराम दास को भी 3-3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने नरेश परदेशी और शिवराम दास को साजिश, जुर्म में साथी और उकसाने का दोषी पाया।
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प्रीति जैन ने मधुर भंडारकर पर रेप का आरोप लगाने के एक साल बाद 2005 में नरेश परदेशी के साथ मिलकर मधुर भंडारकर को मारने की साजिश रची थी। इसके लिए प्रीति जैन ने परदेशी को 75,000 रुपये भी दिए थे। जब काम नहीं हुआ तो जैन ने पैसे वापस लेने की डिमांड की। तब इसकी जानकारी गवली को मिली, जिसने पुलिस को अलर्ट कर दिया।
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इस मामले में पुलिस ने 10 सितंबर 2005 में केस दर्ज किया। केस दर्ज होने के साथ ही परदेशी को गिरफ्तार कर लिया गया। जैन को तब गिरफ्तार किया गया जब वो वर्सोवा पुलिस थाने जा रही थीं।