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Deepfake मामले पर सरकार हुई सख्त , रश्मिका मंदाना के फेक वीडियो को 24 घंटे में हटाने का दिया अल्टीमेटम
Government On Rashmika Mandanna Deepfake Video: सोशल मीडिया पर फेक कंटेंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर सरकार ने सख्त फैसला लिया है।
Government On Rashmika Mandanna Deepfake Video: हाल ही में वायरल हुआ रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो काफी चर्चा में है। रश्मिका मंदाना के बाद कैटरीना कैफ और सारा तेंदुलकर की भी एक डीपफेक फोटो सामने आई थी। एक तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर इस तरह के फेक कंटेंट का मामला दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिस पर अब सरकार सख्त हो गई है। जी हां...सरकार ने इस मामले पर कड़ा रुख लिया है। दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कहा गया है कि उन्हें इंटरनेट पर किसी भी तरह के डीपफेक या मॉर्फ्ड वीडियो की शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर उसे हटाना होगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ लिया जाएगा सख्त एक्शन
इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक जैसी कंपनियों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर अपने प्लेटफॉर्म से डीपफेक और मॉर्फ्ड कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर आईटी नियमों के तहत प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
रश्मिका मंदाना का वीडियो हटाने का दिया अल्टीमेटम
दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर मंदाना के डीपफेक वीडियो पर रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा था- ''सोशल मीडिया कंपनियां किसी भी गलत सूचना को हटाने के लिए बाध्य है। आईटी नियम, 2021 के तहत किसी भी यूजर द्वारा गलत सूचना के प्रसार को रोकना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए एक कानूनी दायित्व है। किसी यूजर या गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस तरह के कंटेंट को हटाने का आदेश मिलने पर प्लेटफॉर्म को एक्शन लेना अनिवार्य है। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाई, तो नियम 7 लागू हो जाएगा, जो पीड़ित व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत अदालत में जाने का अधिकार देती है।"
इसी के साथ राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि जो इस तरह की धोखाधड़ी से खुद को पीड़ित पाता है, तो वह पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा- ''ये जरूरी है कि प्लेटफॉर्म इस खतरे से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाए। जो लोग खुद को डीपफेक से प्रभावित पाते हैं, मैं आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत दिए गए उपायों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता हूं।"
फेक कंटेंट को लेकर जारी की गई ये गाइडलाइंस
मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के तहत अगर कोई शख्स किसी की तस्वीर को गलत तरह से इस्तेमाल करता है, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस एडवाइजरी में इस तरह की धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सजा तय की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66 डी में कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी करते पाए जाने वालों को तीन साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
ये सेलेब्स हुए डीपफेक का शिकार
बता दें कि रश्मिका मंदाना के अलावा कैटरीना कैफ और सारा तेंदुलकर भी डीपफेक का शिकार हो चुकी हैं। पहले सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना का बोल्ड वीडियो वायरल हुआ, जिसको डीपफेक की मदद से एडिट किया गया था। वहीं रश्मिका के बाद कैटरीना कैफ की तस्वीर के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी और अभी हाल ही में सारा तेंदुलकर की भी एक तस्वीर सामने आई थीं, जिसमें वह शुभमन गिल के साथ नजर आ रही थीं।