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राजपाल यादव के बाद चेक बाउंस मामले में इस मशहूर अभिनेता को हुई जेल
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहन बाबू ने साल 2010 में चेक दिया था जो बाउंस हो गया है जिसकी एवज में कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है। खबर है कि उन्होंने तेलुगू निर्देशक वाई वी एस चौधरी को 40.50 लाख रुपए का चेक दिया था, जो कि खाते में पर्याप्त रुपए नहीं होने के कारण बाउंस हो गया।
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 8 साल पहले चेंक बाउंस मामले में जेल की हवा खानी पड़ी थी। साल 2010 में राजपाल ने 5 करोड़ का कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए राजपाल ने चेक दिए थे वो बाउंस हो गए।
जिसके बाद मामला अदालत में चला और कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में जेल की सजा सुनाई थी। अब एक साउथ सुपरस्टार एक्टर मोहन बाबू को चेक बाउंस मामले में सजा हुई है।
दरअसल, अभिनेता मोहन बाबू बीते दिनों वाई एस आर कांग्रेस में शामिल होने की वजह से चर्चा में थे। अब वह एक और विवाद की वजह से सुर्खियों में हैं। मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो हैदराबाद के एक स्थानीय कार्ट ने तेलगू अभिनेता-निर्माता मोहन बाबू को 9 साल पुराने चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा सुनाई है।
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2010 में दिया चेक हुआ बाउंस
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहन बाबू ने साल 2010 में चेक दिया था जो बाउंस हो गया है जिसकी एवज में कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है। खबर है कि उन्होंने तेलुगू निर्देशक वाई वी एस चौधरी को 40.50 लाख रुपए का चेक दिया था, जो कि खाते में पर्याप्त रुपए नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। जिसके बाद उन्होंने रकम नहीं लौटाई। अब चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हैदराबद की कोर्ट ने मोहन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने मोहन बाबू पर लगाया आर्थिक जुर्माना
वाई वी एस चौधरी वकील के मुताबिक, मोहन बाबू को चौधरी की रकम लौटानी होगी। इतना ही नहीं कोर्ट ने सजा के साथ मोहन पर आर्थिक जुर्माना भी ठोका है। वहीं इस पूरे मामले में मोहन ने भी अपनी सफाई पेश कर दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले को प्रोपेगैंडा बताया है।
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मोहन के पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प
मोहन बाबू ने ट्वीट किया-ये सब जो सुनने को मिल रहा है वह कुछ खास टीवी चैनल्स का प्रोपेगैंडा है। मैं अपने घर हैदराबाद में हूं। इससे पहले इस पूरे मामले पर मोहन बाबू का कहना है कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बाकी है। वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।