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Mumbai Drugs Party Case: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जमानत पर आज फिर होगी सुनवाई
मुंबई की सेशंस कोर्ट में आर्यन, अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर बीते दिन को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, मामले में अब आज सुनवाई होगी।
Mumbai Cruise Drugs Party Case: मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले (Mumbai Cruise Drugs Party Case) में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Sharukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ड्रग्स की खरीद और उपभोग में शामिल रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने बुधवार को आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेष अदालत में यह दावा किया। वहीं, बहस पूरी नहीं होने की वजह से आर्यन की जमानत पर बुधवार को फैसला नहीं आया। अब बृहस्पतिवार को भी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
NCB ने किया बहुत बड़ा दावा
कल की सुनवाई के दौरान एनसीबी का पक्ष रख रहे ASG जनरल अनिल सिंह ने दावा किया कि आर्यन खान बहुत समय से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। एएसजी ने कहा कि आर्यन खान ने कबूल किया है कि वो बहुत समय से ड्रग्स का सेवन कर रहा है। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन खान न सिर्फ अरबाज मर्चेंट से ड्रग्स हासिल करता था बल्कि उसे बांटता भी था। इसी वजह से आर्यन और अरबाज दोनों पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 यानि साजिश को जोड़ा गया है।
एनसीबी का आरोप है कि आर्यन की व्हाटसएप चैट से ये पता चला है कि वो विदेश से बड़ी मात्रा से कॉन्ट्राबैंड नाम की ड्रग्स मंगाने वाला था। कोर्ट में बताया गया कि विदेशों में ड्रग्स से जुड़े लेन-देन को लेकर भी एनसीबी की जांच चल रही है। एनसीबी ने दलील देते हुए कहा कि इस केस के पीछे एक बड़ी साजिश और गैंग है। एनसीबी ने अदालत से अपील करते हुए कहा कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धानेचा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
आर्यन के वकील की दलील
अदालत में बहस के दौरान आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि आर्यन ने कोई गुनाह नहीं किया है। क्रूज से जब्त ड्रग्स का उससे कोई लेना-देना नहीं है। एनसीबी अच्छा काम कर रही है, लेकिन बेगुनाहों को न फंसाए। उन्होंने कहा कि आर्यन ड्रग तस्कर नहीं हैं। आर्यन अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट के साथ क्रूज पर गया था और उसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। जमानत के लिए यह काफी है।
अमित देसाई ने दलिल दी कि आर्यन खान, मुनमुन धमेचा को भी नहीं जानते हैं। एनसीबी ने तीनों को क्रूज से अरेस्ट करते हुए एक साथ पेश किया है। लेकिन आर्यन खान का मुनमुन से कोई कनेक्शन नहीं है। एनसीबी मामले को उलझाने की कोशिश कर रही है। वो किसी भी तरह आर्यन की जमानत के रास्ते में बाधा खड़ी कर देती है।
एनसीबी की तरफ से दलीलें पूरी नहीं होने पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करने का आग्रह किया जिसे जज वीवी पाटिल ने स्वीकार कर लिया। फिलहाल, आर्यन खान समेत सभी आरोपी आर्थर रोड जेल में हैं।
आपको बताते चलें कि बीती 3 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे लग्जरी क्रूज शिप कोर्डेलिया में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने छापेमारी की थी। जहां एनसीबी ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि आर्यन के पास से ना तो ड्रग्स मिली थी और ना ही कैश। इस मामले की छानबीन को लेकर पहले दिन से ही एनसीबी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं।