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Salman Khan News: बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली सलमान खान को राहत, जानिए क्या है पूरा मामला
Salman Khan House Firing Case: सलमान खान के घर पर हुए हमले में गिरफ्तार एक आरोपी की जेल में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किेए हैं।
Salman Khan House Firing Case
Salman Khan News In Hindi: बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) के ब्रांदा स्थित घर पर 14 अप्रैल 2024 को गोलीयाँ चला दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। उनमें से एक आरोपी की हिरासत में ही मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद आरोपी की माँ ने सीबीआई जांच करवाने को लेकर याचिका दायर की थी। सलमान खान का भी नाम आया था। अभिनेता की तरफ से याचिका से उनका नाम हटाने की मांग की गई थी। तो वहीं अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल यानि 10 जून 2024 को सलमान खान का नाम सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका से प्रतिवादी के रूप में हटाने का आदेश दिया था। आरोपी अनुज थापन एक मई को यहाँ अपराध शाखा पुलिस हवालात के शौचालय में मृत अवस्था में पाया गया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान का नाम याचिका से हटाने के दिए निर्देश (Salman Khan House Firing Case Update)-
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने अनुज थापन की माँ और याचिकार्ता रीता देवी को निर्देश दिया कि वे याचिका से सलमान खान का नाम हटा दे। अदालत ने कहा- उनका नाम हटा दिया जाए। याचिकाकर्ता प्रतिवादी चार का नाम हटाने के लिए याचिका में संशोधन करने की अनुमति चाहता है क्योकि उनके खिलाफ कोई भी दलील नहीं है। और कोई राहत नहीं मांगी गई है।
अपनी याचिका में आरोपी की माँ रीता देवी ने उच्च न्यायालय से अपने बेटे की मौत की चांज केंद्रीय जांच ब्यूरो को करने का निर्देश देने की माँग की है। याचिका में कहा गया है कि हिरासत में पुलिस ने अनुज थापन पर शारीरिक हमला किया और उसे प्रताड़ित किया। रीता देवी ने अपनी याचिका में सलमान खान (Salman Khan) को प्रतिवादी बनाया था। उच्च न्यायलय ने आज सोमवार को कहा कि याचिका में सलमान खान के खिलाफ कोई आरोप या राहत नहीं मांगी गई है। इसलिए सलमान खान को याचिका में शामिल रखने का कोई मतलब नहीं है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हम फिलहाल सलमान खान के खिलाफ कोई मांग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैजिस्ट्रेट ने उनकी मुवक्किल को समन जारी कर 23 मई 2024 को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। लेकिन समन की प्रति 24 मई को मिली है। इस पर बेंच ने मैजिस्ट्रेट को याचिकाकर्ता को नए सिए से समन जारी करने को कहा और यह सुनिश्चित करने को कहा कि समन याचिकाकर्ता को समय से मिले। बेंच ने अब 6 हफ्ते बाद याचिका पर सुनवाई रखी है।