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चीफ जस्टिस के घर पर लगेगी कोर्ट, कोरोना याचिका पर आज सुनवाई

लगातार बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए सरकार ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स रिजर्व करने का निर्देश दिया है।

APOORWA CHANDEL
Published by APOORWA CHANDEL
Published on: 12 April 2021 6:44 AM IST (Updated on: 12 April 2021 6:47 AM IST)
चीफ जस्टिस के घर पर लगेगी कोर्ट, कोरोना याचिका पर आज सुनवाई
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 फोटो-सोशल मीडिया

अहमदाबाद: देश में कोरोना का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन हजारों नए केस सामने आ रहे है। जिसे देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। वहीं अब कई राज्यों में लॉकडाउन लगाने को लेकर भी चर्चा हो रही है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए गुजरात भी हाईकोर्ट की ओर से भी राज्य में लॉकडाउन लगाने को लेकर चर्चा चल रही है। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करने की बात कही।

हाल ही में हाईकोर्ट में कोरोना संकट को लेकर एक याचिका भी दायर की गई जिस पर कोर्ट ने कहा कि कोरोना के संकट के रोकथाम के लिए लॉकडाउन जरुरी हो गया है। अब कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लेने का फैसला लिया है।

11 बजे सुनवाई

जानकारी के मुताबिक इस सोमवार को होने बाली यह सुनवाई सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस के घर पर की जाएगी। बता दें कि रविवार को चीफ जस्टिस विकर्म नाथ और जस्टिस भार्गव डी करिया की बेंच ने कहा कि सभी अखबार और न्यूज चैनल, राज्य में ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल की अव्यवस्था, और रेमडेसिविर दवा की खबरों से भरे पड़े हैं। जिसको देखते हुए यह यह साफ हो गया है कि राज्य, स्वास्थ्य को लेकर इमरजेंसी के हालातों की तरफ बढ़ रहा है। वहीं सोमवार को होने वाली सुनवाई में राज्य को अपना जवाब भी दाखिल करना होगा।

तेजी से बढ़ रहे मामले

गुजरात में होली के बाद से फिर से कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में गुजरात में 5,469 नए केस सामने आए है। वहीं 54 लोगों की मौत भी हो गई। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस को देखते हुए गुजरात सरकार ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स रिजर्व करने का निर्देश दिया है। और साथ ही सरकारी अस्पतालों और अन्य सेंटर्स पर मास्क को एक रुपये में देने की बात कही है। गुजरात में सबसे ज्यादा सूरत में हालात खराब है, जहां करीब 4,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट में भी सबसे अधिक एक्टिव मामले हैं।

Apoorva chandel

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