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Morbi Bridge Collapse: मोरबी पुल मामले में गिरफ्तार 9 में 4 आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी
Morbi Bridge Collapse: गुजरात के मोरबी जिले में पुल हादसे 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कोर्ट ने 4 लोगों को शनिवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
Morbi Bridge Collapse: गुजरात के मोरबी जिले में पुल हादसे के बाद गिरफ्तार सभी 9 लोगों को बुधवार (02 नवंबर 2022) को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने ओरेवा कंपनी (Oreva Company) के दो मैनेजर सहित 4 लोगों को शनिवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जबकि, अन्य 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। चारों आरोपियों से पुलिस 4 दिन पूंछताछ करेगी, जिसके बाद में कुछ और नये खुलासे हो सकते हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर कई ऐसे खुलासे हुए जो चौंकाने वाले थे। सुनवाई के दौरान ये भी सामने आया कि मरम्मत के दौरान हैंगिंग ब्रिज के तार तक नहीं बदले गए थे।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम.जे. खान (Chief Judicial Magistrate MJ Khan) की अदालत में सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रोसेक्यूटर एचएस पांचाल ने आरोपियों की 10 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी, लेकिन मु्ख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 5 नवंबर तक आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। पब्लिक प्रोसेक्यूटर एचएस पांचाल ने कोर्ट में बताया जिस कॉन्ट्रैक्टर ने मोरबी पुल की मरम्मत का ठेका लिया था, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट लेने लायक योग्यता भी नहीं थी। कोर्ट में फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट का जिक्र भी किया गया है। अदालत ने बताया गया कि, मोरबी के इस झूलते पुल की मरम्मत के दौरान सिर्फ फ्लोर को बदला गया था। ब्रिज की तारों को नहीं बदला गया था। ये तार नए फ्लोर का वजन उठाने में सक्षम नहीं थे।
गौरतलब है कि, गुजरात के मोरबी जिले में मच्छु नदी पर (30 अक्टूबर 2022) रविवार शाम पुल टूट गया। इस हादसे में कुल 135 लोगों की मौत हो गई, जबकि 170 से अधिक घायल हैं। बताया जाता है कि हादसे के वक्त ब्रिज पर काफी भीड़ थी। 100 लोगों की क्षमता वाले इस पुल पर 400 से 500 लोग थे। हादसे के बाद से प्रशासन और ब्रिज की मरम्मत करने वाली कंपनी पर कई सवाल खड़े हुए हैं।