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पूर्व सीएम को कड़ी सजा: 4 साल जेल में रहेंगे ओम प्रकाश चौटाला, आय से अधिक संपत्ति का मामला

Disproportionate Assets Case: आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

Rajat Verma
Published on: 27 May 2022 9:45 AM GMT (Updated on: 27 May 2022 9:47 AM GMT)
Disproportionate Assets Case Om Prakash Chautala
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Disproportionate Assets Case Om Prakash Chautala (फाइल फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

Disproportionate Assets Case: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल नेता ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को आय से अधिक संपत्ति मामले (Disproportionate Assets Case) में बीते 21 मई को दोषी करार दिए जाने के बाद आज विशेष अदालत द्वारा सजा का ऐलान कर दिया गया है। ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार साल जेल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार रोकथाम कानून (Prevention of Corruption Act) के तहत विभिन्न धाराओं में ओपी चौटाला पर दर्ज मामलों पर सुनवाई करते हुए ही न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया था।

सीबीआई (CBI) ने 2010 में सर्वप्रथम ओपी चौटाला (OP Chautala) के खिलाफ भ्रष्टाचार के चलते अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में आय से अधिक संपत्ति जमा करने को लेकर चार्जशीट दाखिल की थी। बतौर सीबीआई ओपी चौटाला ने यह भ्रष्टाचार 1993 से 2006 के बीच किया। इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ओपी चौटाला के पास आय से करीब 189 फीसदी अधिक यानी ₹6 करोड़ से भी ज़्यादा की अघोषित संपत्ति का खुलासा किया था। इसी के साथ यह बताया गया था कि ओम प्रकाश चौटाला द्वारा भ्रष्टाचार कर गैरकानूनी तरीके से कमाई गई राशि का इस्तेमाल अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया।

क्या है ओम प्रकाश चौटाला के वकील का तर्क?

ओम प्रकाश चौटाला से सम्बंधित आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने पूर्व सीएम के लिए कठोर सजा की मांग की थी, वहीं दूसरी ओर ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने उनकी सेहत और उम्र को ध्यान में रखते हुए न्यायालय से सजा में राहत बरतने की अपील की थी। ओपी चौटाला के वकील का कहना था कि उनकी उम्र काफी हो गई है तथा साथ ही वह फेफड़े सम्बंधी बीमारी से भी पीड़ित हैं, जिसके चलते उनके साथ हमेशा देखरेख करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूर होती है।

जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 5 लाख सीबीआई को दिए जाएंगे। वहीं, जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा ओपी चौटाला की हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की प्रॉपर्टी भी सीज की जाएंगी। पिता को सजा सुनाए जाने के बाद उनके बेटे और इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। सजा सुनाते ही ओमप्रकाश चौटाला को कस्टडी में लिया गया है।

आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला पहले भी साल 2000 के जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 सजा की सजा सुनाई गई थी और इस सिलसिले में वह बीते वर्ष जुलाई माह में सजा पूरी कर बाहर आए थे।

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Shreya

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