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हरियाणा में लॉकडाउन: इन जिलों पर सरकार का बड़ा ऐलान, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
हरियाणा सरकार ने आज रात 10 बजे से प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है।
चंडीगढ़: हरियाणा मे कोरोना के तेजी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने आज रात 10 बजे से प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। जिलों में ये लॉकडाउन आज यानी शुक्रवार रात 10 बजे से 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा।
राज्य के जिन 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगेगा, उनके नाम है- पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, फतेहबाद, हिसार, सिरसा शामिल हैं। इन जिलों में आज से दो दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये 3 मई की सुबह तक जारी रहेगा।
वीकेंड लॉकडाउन पर मिलेगी छूट
राज्य में लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति पैदल यात्रा नहीं करेंगे, न ही वाहन से यात्रा कर सकेंगे।
इस दौरान कानून-व्यवस्था/आपातकालीन सेवा और नगर निकाय सेवा, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड, मीडिया से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी।
ऐसे में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों या परीक्षा ड्यूटी में तैनात लोगों को पहचान पत्र के आधार पर छूट मिलेगी.- आश्यक वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े उद्योग के लोगों को छूट मिलेगी।
वहीं अस्पताल, पशु चिकित्सालय, अन्य चिकित्सा संस्थान, चिकित्सा सामग्री के उत्पादन एवं वितरण, डिस्पेंसरी, मेडिकल शॉप, क्लीनिक, लैब खुले रहेंगे।
इसके साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट से पहले से परमिशन लेकर होने वाले विवाह समारोह में केवल 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
लॉकडाउन का जो भी व्यक्ति उल्लंघन करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच चिकित्साकर्मी, नर्स, पैरा-मेडिकल स्टाफ को छूट प्रदान की जाएगी।
यहां रेस्टोरेंट/होटल केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे।
विशेषकर इन सेवाओं को भी छूट मिलेगी
1. टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और केबल सर्विस
2. भोजन, फॉर्मास्युटिकल, चिकित्सा उपकरणों समेत जरूरी सामान की डिलीवरी
3. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेलर और स्टोरेज प्रतिष्ठान
4. प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस
5. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस