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Covid Guidelines: हरियाणा के पांच जिलों में मिनी लॉकडाउन, स्कूल-कॉलेज समेत थिएटर भी हुए बंद
Haryana Covid Guidelines Latest: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए पांच जिलों में मिनी लॉकडाउन लगा दिया है। इन राज्यों में स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम आदि बंद करने के साथ ही अन्य कई पाबंदियां लगाई गई हैं।
Haryana Covid Guidelines Latest: देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों (Corona Virus Cases In India) को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक और भी ज्यादा सख्त हो गई हैं। कई राज्यों में कोरोना के प्रसार पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) समेत कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। इस बीच हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार (Manohar Lal Khattar Government) ने भी राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए पांच जिलों में मिनी लॉकडाउन (Mini Lockdown) लगा दिया है। इन राज्यों में स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम आदि बंद करने के साथ ही अन्य कई पाबंदियां (Covid-19 Restrictions) लगाई गई हैं।
हरियाणा की नई गाइडलाइंस (Haryana New Covid Guideline)
महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के गाइडलाइंस (Haryana Corona Guideline) के मुताबिक, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, जिम आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा इन जिलों में कार्यालय, बार और रेस्टोरेंट 50 फीसदी कैपिसिटी के साथ खुलेंगे। वही, बाजारों को शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति है। राज्य में 12 जनवरी तक महामारी अलर्ट की अवधि बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत इन 5 जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद सरकार ने यह नई गाइडलाइंस जारी की हैं।
वैक्सीनेशन के बिना यहां एंट्री नहीं
गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि स्विमिंग पूल अब केवल ट्रेनिंग के लिए खोले जाएंगे या फिर अगर कोई खिलाड़ी है तो। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन (Covid Vaccination) को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी है। जिसके तहत सब्जी मंडी हो चाहे बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन, यहां कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके व्यक्ति को ही एंट्री मिलेगी। ऑटो में भी टीकाकरण करवा चुके लोगों को ही यात्रा करने का मौका मिलेगा।
साथ ही शादी समारोह में 100 लोगों, जबकि दाह संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। इस दौरान लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर कोई बिना मास्क लगाए या कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उन्हें 500 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर इन नियमों का उल्लंघन किसी संस्थान द्वारा किया जाता है तो फिर उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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