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ना लें टेंशन: केंद्र सरकार ने आधार को लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई

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By aman
Published on: 25 Oct 2017 11:01 AM GMT
ना लें टेंशन: केंद्र सरकार ने आधार को लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई
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ना लें टेंशन: केंद्र सरकार ने आधार को लिंक करने की समयसीमा बढ़ाई

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार (25 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो आधार कार्ड नहीं रखने वालों सहित अन्य की परेशानियों को देखते हुए इसे लाभकारी योजनाओं से लिंक करने की पहले से दी गई समय सीमा में बढ़ोतरी की है। बता दें, कि पहले तय समय सीमा 31 दिसंबर 2017 थी, जिसे अब बढ़ाकर अब 31 मार्च 2018 कर दिया गया है।

इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से देश के हर नागरिक को इस साल 31 दिसंबर तक सभी अनिवार्य खातों आदि को आधार से लिंक करने के सख्त निर्देश दिए थे। जिसमें कहा गया था कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उस संबंधित व्यक्ति को परेशनियों का सामना करना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को सरकार को बैंक खातों और मोबाइल फोनों को आधार से अनिवार्य तौर पर जोड़ने मामले पर सुनवाई करेगी। बता दें, कि बैंक खातों से आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि जहां 31 दिसंबर है वहीं मोबाइल से जोड़ने के लिए 28 फरवरी 2018 की समयसीमा तय की गई है।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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