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Chinese Spy: चीनी जासूस वांग जुआंजू से एनआईए और एटीएस करेगी पूछताछ,
Chinese Spy: 19 फरवरी को नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने चीनी नागरिक वांग जुआंजू को यूपी में घुसते हुए गिरफ्तार किया था। सुरक्षा बल द्वारा पासपोर्ट मांगे जाने पर वांग कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका था। उसे बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
Chinese py: चीनी जासूस वांग जुआंजू के भारत में घुसने का मकसद जानने के लिए अब एटीएस और एनआईए उससे पूछताछ करेगी। कोर्ट ने 26 साल के चाइनीज जासूस वांग जुआंजू की पुलिस रिमांड चार दिन के लिए और बढ़ा दी है। 19 फरवरी को वांग को लखीमपुर खीरी स्थित नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। अब तक चीनी नागरिक ने पांच दिन की रिमांड के दौरान कई खुलासे किए है।
नेपाल बॉर्डर पर हुई गिरफ्तारी
19 फरवरी को नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने चीनी नागरिक वांग जुआंजू को यूपी में घुसते हुए गिरफ्तार किया था। सुरक्षा बल द्वारा पासपोर्ट मांगे जाने पर वांग कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका था। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसकी पुलिस को पांच दिन की रिमांड दी थी। पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी वांग को दिल्ली ले गई थी, जहां वह दो दिन रुका था। पूछताछ में चीनी नागरिक ने बताया था कि उसने दिल्ली के कई इमारतों की फोटो ली थी। सबूत के तौर पर एजेंसी को वांग के दिल्ली घूमते सीसीटीवी फुटेज भी मिले है। जांच एजेंसी ने वांग के पास से बरामद किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जिसमें मोबाइल और कैमरा शामिल है फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। मोबाइल को अनलॉक करने के प्रयास किए जा रहे है ताकि जरूरी जानकारी निकाली जा सके।
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, चीनी नागरिक वांग जुआंजू चीन से थाईलैंड गया था और फिर वहां से नेपाल पहुंचा। इसके बाद भारत में घुसने के लिए उसने 14 फरवरी को नेपाल से दिल्ली के लिए एक बस में बैठा। इस यात्रा के दौरान वह कई जगहों पर गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जगहें भी शामिल थीं। वांग को को 19 फरवरी को लखीमपुर खीरी में गौरीफंटा-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल वापस जाते समय गिरफ्तार किया था।
लखनऊ में चीनी नागरिक का भारत आने का मकसद तलासा जाएगा
सूत्रों के मुताबिक, चीनी नागरिक वांग की रिमांड बढ़ने के बाद अब उसे लखनऊ लाया जाएगा। माना जा रहा है कि यहां यूपी एटीएस और एनआईए वांग से आगे की पूछताछ करेगी। क्योंकि अब तक कई सवाल है जिसका वांग ने जवाब नही दिया है, जिसमें वह भारत क्यों और कब आया था? भारत में कितने दिन रहा, कहां-कहां गया?, भारत आने का उसका मकसद किया था?, भारत में उसके और कितने साथी मौजूद है? और भारत आने के किन-किन लोगों से मिला वांग जुआंजू? जैसे सवाल शामिल है। चीनी नागरिक वांग पर आईपीसी की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और 121-ए (आईपीसी की धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश) के साथ-साथ पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12, विदेशियों की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया है।